ज़िला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति एवं एक युद्ध नशे के विरूद्ध अभियान की त्रैमासिक बैठक हुई संपन्न

बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि बच्चों की समय- समय पर काउंसलिंग कराते रहें। बाल संरक्षण मुद्दों को गंभीरता से लिया जावें संबंधित विभागों को बाल संरक्षण को प्राथमिकता देने और बच्चों के विकास के लिए समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में सहायक निदेशक बाल अधिकारिता एवं ज़िला बाल संरक्षण इकाई हुकमचंद जाजोरिया द्वारा योजना के तहत (सभी बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, समस्त बाल देखरेख संस्थान एवं चाइल्ड हेल्पलाइन की कार्यप्रगति) प्राप्त व निस्तारित प्रकरणों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई साथ ही उन्होंने कहा कि मिशन वात्सल्य के उद्देश्यों को धरातल पर उतारते हुए जिले के प्रत्येक ज़रूरतमंद बच्चे तक इसका लाभ पहुँचना चाहिए एवं संयुक्त रूप से बाल संरक्षण हेतु कार्य किया जाना अपेक्षित हैं।
बैठक में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष सीमा पोद्दार ने जानकारी देते हुए बताया कि बाल कल्याण समिति अधिनियम की धारा 27 में देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरण को निपटाने हेतु समिति का गठन किया गया हैं। एक्शन एड-यूनिसेफ़ ज़िला समन्वयक ज़हीर आलम ने बाल संरक्षण व बालिका सशक्तिकरण ज़िला विशिष्ट कार्ययोजना अंतर्गत किये गये कार्यों व बाल श्रम मुक्त बूंदी एवं यस टू स्कूल अभियान की गतिविधियों व उपलब्धियों के बारे में पीपीटी के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया की अभियान अंतर्गत बाल अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग व अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से बूंदी ज़िले में दो लाख लोगों को बाल संरक्षण व बालिका सशक्तिकरण के बारे में जागरूक किया गया।
बैठक में मुख्य ज़िला शिक्षा अधिकारी ओम गोस्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि ज़िले के समस्त राजकीय व ग़ैर राजकीय विद्यालयों के एक लाख से अधिक विधार्थियों, स्टाफ व अन्य सदस्यों ने बूंदी ज़िले को बाल श्रम मुक्त व शिक्षा युक्त बनाने की शपथ ली हैं। जिससे समस्त ज़िले में बाल मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार हुआ। उन्होंने इस तरह के साझा अभियान की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। विद्यालयों में स्थापित चाइल्ड राइट्स क्लब सदस्यों के आमुखीकरण व टीचर्स व स्कूल प्रबंधन समिति की ट्रेनिंग कार्यक्रम में बाल अधिकारिता से समन्वय कर बाल संरक्षण व बालिका सशक्तिकरण सत्र भी आयोजित करवाने के निर्देश दिये गए।
महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक भैरू प्रकाश नागर द्वारा बाल संरक्षण व बालिका सशक्तिकरण हेतु किये जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए विभागीय योजनाओं जैसे शिक्षा सेतु व लाड़ली प्रोत्साहन योजना एवं एक्शन एड के समन्वय से क्रियान्वित महिला श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल हेतु 90 दिवसीय पॉश अधिनियम जागरूकता अभियान के बारे में बताया गया। अंत में बाल संरक्षण अधिकारी गोविंद कुमार गौतम द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त की गई।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज़िला परिषद रवि वर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा.ओ पी सामर बाल कल्याण समिति सदस्य घनश्याम दुबे, रोहित कुमार गुदरावत, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य रामदेव गोचर, जयश्री लखोटिया, श्रम कल्याण अधिकारी रेणु परिडवाल विकास अधिकारी मनोज जैन, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी अनुप्रिया, बाल अधिकारिता विभाग से दीपिका वशिष्ठ, आउटरिच वर्कर, काउंसलर राम भवन गौतम,चाईल्ड लाईन (1098) से राम नारायण गुर्जर, पिंकी राठौड़, मंजीत कौर अर्चना मीना आदि उपस्थित रहें।