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जेल में बंदियों को किया कानूनी रूप से जागरूक

श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com- प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर  पवन कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में एवं  लीलाधर सोलंकी, विशेष न्यायाधीश श्योपुर की अध्यक्षता में आज जिला जेल श्योपुर में नालसा व सालसा की योजनाओं के प्रति जागरूकता हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

उक्त शिविर के दौरान बंदियों को विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत निःशुल्क विधिक सहायता, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एसएमडब्ल्यूपी (सीआरएल) नंबर 04/2021 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2022 एवं 31.01.2023 के अंतर्गत जमानत संबंधी नियम के बारे में बताते हुये उन्हें इस बात से अवगत कराया कि जिन बंदियों की जमानत नहीं हुई है वह बंदी लीगल एड डिफेंस कांउसिल्स के माध्यम से जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। जिन बंदियों की अपील उच्च न्यायालय में की जानी है, के बारे में जानकारी ली गई। साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत निःशुल्क विधिक सहायता, नालसा की स्कीम-एसिड हमलों से पीड़ित व्यक्तियों के लिये विधिक सेवायें योजनाओं, बंदियों की पेशी, प्लीबार्गेनिंग, पैरोल का अधिकार के बारे में विस्तार से बताया गया। शिविर के दौरान बंदियों को दिन-प्रतिदिन मिलने वाले भोजन ठीक तरह से उपलब्ध हो रहा है या नहीं? के बारे में भी पूछा गया।
उक्त शिविर में  लीलाधर सोलंकी, विशेष न्यायाधीश, सुश्री संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमती वर्षा सुर्यवंशी मजुमदार, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती मनदीप कौर सेहमी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  योगेश बंसल, जिला विधिक सहायता अधिकारी,  एन.एस. राणा, जेल उपाधीक्षक, जिला जेल,  एम.डी. सोनी, चीफ, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, परलीगल वालंटियर  हनुमान तिवारी, श्योपुर के कर्मचारीगण सहित जेल स्टाफ, बंदी उपस्थित रहे।

Umesh Saxena

I am the chief editor of rubarunews.com