मध्य प्रदेश

राष्ट्रीय नेशनल लोक अदालत 11 सितम्बर को

भिण्ड.ShashikantGoyal/ @www.rubarunews.com>> मुख्य न्यायाधिपति सर्वोच्य न्यायालय / मुख्य संरक्षक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 11 सितम्बर, 2021 को संपूर्ण प्रदेश के साथ-साथ भिण्ड जिले में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। उपरोक्त लोक अदालत में जिला भिण्ड के एन.आई.एक्ट के मामले, चैक वाउंस के मामले विद्युत अधिनियम के मामले क्लेम प्रकरण समस्त राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरणों श्रम विधि के मामले मोटरयान अधिनियम के मामले एवं पारिवारिक मामलों का निराकरण किया जायेगा। उपरोक्त लोक अदालत हेतु जहां विद्युत अधिनियम के मामलों में ब्याज राशि पर 100 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जायेगी वहीं सम्पत्तिकर, जलकर संबंधी मामलों में अधिभार राशि पर 100 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जायेगी। उपरोक्त लोक अदालत के संबंध में विस्तृत जानकारी दिये जाने हेतु 24 अगस्त 2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर भिण्ड में एक प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। जिसमें राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए उपरोक्त राष्ट्रीय लोक अदालत के समन्वयक देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा विशेष न्यायाधीश महोदय जिला न्यायालय भिण्ड द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में लगभग 1600 मामलों को रैफर किया गया है। इसके साथ ही जिला भिण्ड के समस्त मीडिया कर्मियों के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड द्वारा मध्यस्थता जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया। जिसमें सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुनील दण्डौतिया द्वारा मध्यस्थतता कार्यवाही के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए व्यक्त किया कि न्यायालय में मुकदमा दर्ज किये जाने से पूर्व ही प्री-लिटिगेशन मीडिएशन के माध्यम से पक्षकारों द्वारा मामलों का निराकरण किया जा सकता है। जिससे समय एवं धन की बचत होती है, चूँकि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ है। अतएव लोगों को पत्रकारों द्वारा जागृत कर न्यायालयों में बढऩे वाले बोझ के साथ-साथ ही लोगों पर पढऩे वाले समय एवं धन के बोझ को भी कम किया जा सकता है।