अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर क़ानूनी कार्यवाही की जावेगी- डॉ. आर.बी. कुरेले
चिकिसकीय गर्भ समापन अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न
दतिया @rubarunews.com>>>>>>>>>>>>>> महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात कराने हेतु अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त है जिसे जिले प्रभावी रूप से लागू कराने व समीक्षा करने के उद्देश्य से जिला गठित स्तरीय समिति के कार्य एवं दायित्वों के विषय मे विस्तार से चर्चा करने व समिति की भावी कार्ययोजना बनाने हेतु चिकिसकीय गर्भ समापन अधिनियम (MTP Act) 1971 संशोधित अधिनियम 2020 के तहत गठित जिला स्तरीय समिति दतिया की बैठक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में सम्पन्न हुई।
आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में डॉ. आर.बी. कुरेले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दतिया ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि जिले में अधिनियम के प्रावधानों को पालन कराया जावेगा। अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
जिले में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संचालित निजी चिकित्सालयों के पंजीकरण कराने हेतु 4 निजी चिकित्सालय सूचीबद्ध किए हैं जिनको पंजीकरण की प्रक्रिया से अवगत कराकर अविलम्ब पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किया जावेगा। इन निजी चिकित्सालयों के संचालकों के साथ बैठक करने हेतु डॉ. हेमंत मंडेलिया DHO-1 को अधिकृत किया गया। बैठक में HMIS की रिपोर्टिंग को प्रभावी व समयबद्ध करने हेतु संचालित संस्थाओं को निर्देशित किया जावेगा।
समिति सदस्यों ने निर्णय लिया कि जिले में संचालित निजी चिकित्सालयों की आकस्मिक मॉनिटरिंग करने की प्रक्रिया की जावे। गर्भपात संबंधी दवा बिना प्रशिक्षित चिकित्सक के पर्चे के बिना देना कानूनन अपराध होगा। यह अधिनियम महिलाओं को सुरक्षित गर्भ समापन की वैधानिक अधिकार प्रदान करता है। यह सेवा शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क व अधिनियम के तहत पंजीकृत निजी चिकित्सालयों में सशुल्क उपलब्ध हैं। इन प्रावधानों का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता जताई।
आयोजित चिकिसकीय गर्भ समापन अधिनियम (MTP Act) जिला स्तरीय समिति सदस्य डॉ. मधुबाला गुप्ता, डॉ. अमित अहिरवार डीपीएम, सुश्री शारलेट शालू, मीनाक्षी शर्मा M&E, स्वदेश संस्था से कु. शीतल रायकवार, बुंदेलखंड हॉस्पिटल से सुश्री शिवानी चतुर्वेदी ने बैठक में अपने-अपने अनुभव व विचार व्यक्त किए।
बैठक का समवन्य व संचालन विवेक जैन उप क्षेत्रीय समन्वयक क्लिंटन हेल्थ फाउंडेशन (चाई) द्वारा किया गया साथ ही अधिनियम से संबंधित वैधानिक प्रावधानों को प्रजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया एवं जिला स्तरीय समिति के कार्य दायित्व को स्पष्ट किया। आभार व्यक्त मीनाक्षी शर्मा ने किया। उक्त जानकारी समिति सदस्य रामजीशरण राय ने दी।