अनुशासित जीवन ही अपराधों से बचने का एक मात्र तरीका है
श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com-म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पवन कुमार शर्मा के आदेश के पालन में जिला न्यायालय श्योपुर के न्यायाधीशगण व जिला विधिक सहायता अधिकारी, श्योपुर द्वारा आज आवासीय विद्यालय, ढेंगदा में कानूनी रूप से जागरूक करने हेतु विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त जागरूकता शिविर में उपस्थित छात्राओं को श्रीमती शिखा शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य के बारे में विस्तृत रूप बताया साथ ही बाल विवाह से संबंधी कानूनी उपबंध, बाल अधिकार, व नालसा की स्कीम- एसिड हमले के पीड़ितों के लिए विधिक सहायता, नालसा की स्कीम- बच्चौ के मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाये व उनके संरक्षण के लिये विधिक साक्षरता योजना, नालसा की स्कीम- नशा पीड़ितों के लिये विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिये विधिक सहायता योजना, नालसा एप, लीगल हेल्प लाईन नम्बर 15100, महिला हेल्प लाईन नम्बर 181 के बारे में समझाते हुये इनकी उपयोगिता को भी बताया। इसी के साथ ही सायबर अपराध के बारे में अवगत कराते हुये उनसे बचने के तरीकों को बताया गया।
इसी क्रम में सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग श्री लालजी राम मीणा द्वारा शिविर में उपस्थित छात्र-छात्राओं को कैरियर के संबंध में काउंसिल किया गया जिसमें उन्हें पढाई करने के तरीके, कार्य करने की समझ आदि के बारे में अवगत कराया। साथ ही छात्र-छात्राओं द्वारा पूछे गए सवालो का संतोषप्रद जवाब दिया गया।
उक्त शिविर के दौरान श्रीमती मनदीप कौर सेहमी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्योपुर, सुश्री पूर्वी राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्री परवेज आलम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमती शिखा शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिविसेप्रा, लालजी राम मीणा, सहायक आयुक्त, जनजाति कार्यविभाग एवं शिक्षकगण व छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।