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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विरुद्ध दर्ज हो मानहानि प्रकरण  Defamation case should be registered against Chief Minister Ashok Gehlot 

बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com>>  भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ  द्वारा  जिला कलेक्टर] मुख्य न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर खंडपीठ जयपुर को ज्ञापन देकर  मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विरुद्ध न्याय व्यवस्था, न्यायालयों एवं अधिवक्ताओं पर भ्रष्टाचार संबंधित आरोप लगाकर जो बयान दिए गए हैं के बाबत मानहानि प्रकरण दर्ज करने हेतु स्वैच्छिक प्रसंज्ञान लेने की मांग की गई ।

इस दौरान विधि प्रकोष्ठ बूंदी जिला संयोजक भूपेंद्र सहाय सक्सेना ,सहसंयोजक रणवीर सिंह असोलिया ,कमलेश त्रिपाठी ,अभिभाषक परिषद पूर्व अध्यक्ष नारायण सिंह हाडा, कैलाश नामधरानी ,विधि प्रकोष्ठ बूंदी विधानसभा प्रभारी मुकेश जोशी सह प्रभारी शिवकुमार वर्मा, निशांत सोनी वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश चंद भंडारी, दिनेश भूतिया, अमित निंबार्क ,गीतेश पंचोली ,भीमराज गुर्जर ,नंदलाल योगी, सागिर मोहम्मद ,नागेंद्र सिंह हाडा, महेश शर्मा ,बृजमोहन गौतम ,उमेश आर्य ,विनोद श्रृंगी,कविता कहार,रंजना जोशी अधिवक्ता  मौजूद  रहे ।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विरुद्ध दर्ज हो मानहानि प्रकरण  Defamation case should be registered against Chief Minister Ashok Gehlot

मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर परिवाद पेश
जिला न्यायालय में वकालत करने वाले वरिष्ठ वकील हरीश गुप्ता ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के खिलाफ उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बूंदी के यहां एक परिवाद पेश किया है। परिवाद में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अगली सुनवाई 5 सितंबर नियत की है। एडवोकेट हरीश गुप्ता ने बताया की गुरुवार को राज्य में प्रसारित और प्रकाशित कई समाचार पत्रों में मुख्यमंत्री ने बयान दिया है की राज्य की जुडिशियरी में भ्रष्टाचार व्याप्त है,जो फैसला लिखकर ले जाते हैं, वहीं अदालत से बाहर आता है। एडवोकेट गुप्ता ने कहा कि न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं को बिना किसी सबूत के भ्रष्ठ कहना न्याय जगत की गंभीर अवमानना है। जिसके लिए उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500, 503,504, 505/2, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। न्यायाधीश ने जिला पुलिस अधीक्षक, कोतवाली बूंदी को भी परिवार की कॉपी भेजने के आदेश दिए हैं। प्रकरण की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी।

न्यायपालिका पर मुख्यमंत्री की टिप्पणी उनकी छटपटाहट – अनिल जैन
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा न्यायपालिका और वकीलों के खिलाफ दिए गए बयान एवं टिप्पणी की पुरजोर निंदा करते हुए भाजपा जिला प्रवक्ता एवं जिला मीडिया प्रभारी एडवोकेट अनिल जैन  ने कहा कि जिस तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री ने न्यायपालिका एवं वकील समुदाय पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है,वो बहुत ही गलत है। जैन ने कहा कि अब राजस्थान के मुख्यमंत्री को लगने लगा है कि राजस्थान से कांग्रेस सरकार की विदाई होने वाली है जिससे उनका हाल बुरा होने लगा है। जैन ने कहा कि न्यायपालिका संविधान का महत्वपूर्ण अंग है जिस पर पूरा देश विश्वास करता है लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री गहलोत ने यह बयान दिया है उससे लगता है कि अब मुख्यमंत्री का भी न्यायपालिका से भरोसा उठ चुका है।