पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष का शस्त्र लाईसेंस निरस्त
श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com-कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा द्वारा पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल के प्रतिवेदन के आधार पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष शस्त्र लाईसेंस धारक दौलतराम गुप्ता निवासी मैन बाजार श्योपुर का शस्त्र लाईसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की गई है।
जारी आदेश के अनुसार वर्तमान में विचाराधीन अपराध, पूर्व के आपराधिक रिकार्ड और सार्वजनिक व्यवस्था बिगाडने की प्रवृति से अप्रिय घटना की आशंका के प्रबल होने के दृष्टिगत रख लाईसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की गई है।
शस्त्रधारक दौलतराम गुप्ता निवासी मैन बाजार के नाम से शस्त्र लाईसेंस क्रमांक डीएम/श्योपुर/05/2019 पर 32 बोर पिस्टल दर्ज है। उक्त शस्त्र लाईसेंस को लोक शांति विक्षुब्ध होने की आंशका के चलते आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 के तहत तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है तथा पुलिस अधीक्षक श्योपुर को निर्देशित किया गया है कि उक्त शस्त्र 32 बोर पिस्टल क्रमांक आरपी-136598 को संबंधित थाने में जमा करायें एवं तीन दिन में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।