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रतनगढ माता मंदिर पर लगने वाले विशाल मेले के लिए एडवाईजरी जारी,- ज्वलनशील पदार्थ, पॉलीथिन का उपयोग प्रतिबंधित

श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com-
दतिया जिले के प्रसिद्ध रतनगढ माता मंदिर पर दीपावली के दोज पर लगने वाले विशाल मेले के संबंध में एडवाईजरी जारी की गई है तथा अगरबत्ती, ज्वलनशील पदार्थ, नारियल, पालीथिन का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है।
कलेक्टर  किशोर कुमार कन्याल को लिखे गये अर्द्धशासकीय पत्र में कलेक्टर दतिया  संदीप कुमार माकिन द्वारा अवगत कराया गया है कि 1 से 3 नवंबर को दीपावली की दोज में रतनगढ माता मंदिर पर विशाल मेले का आयोजन होगा, जिसमें 20 से 25 लाख श्रद्धालुओ के आने की संभावना है। उक्त मेला आपदा प्रबंधन की दृष्टि से संवेदनशील रहा है, इसलिए श्रद्धालुओ को मंदिर तक आने के लिए बेहट से होकर आने वाला मार्ग तथा डबरा, पिछोर जिला ग्वालियर होते हुए दतिया, इंदरगढ, चरोखरा तथा भगवापुरा का मार्ग उपलब्ध रहेगा। इस मेले में बडी संख्या में श्योपुर के श्रद्धालुगण भी शामिल होते है। अतः वह उक्त एडवाईजरी अनुसार उक्त मार्ग का उपयोग करें। इसके साथ ही मेले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत अगरबत्ती ज्वलनशील पदार्थो का उपयोग, नारियल एवं पॉलीथिन का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही कहा गया है कि ट्रेक्टर में एक से अधिक ट्रॉली लगाकर श्रद्धालु मेले में न आये, इससे रास्ते में दुर्घटनाओं की संभावना अधिक होती है, इसलिए श्रद्धालु परिवहन के लिए एक से अधिक ट्रॉली का उपयोग न करे।