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बाल संरक्षण एवं बाल अधिकारों की सुरक्षा को लेकर कार्य योजना का हुआ आयोजन

बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com-जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की त्रैमासिक समीक्षा एवं बाल संरक्षण हेतु जिला स्तरीय विशिष्ट कार्ययोजना पर अभिसरण बैठक का आयोजन मंगलवार को जिला कलक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में किया गया।
बैठक में जिले में बच्चों के संरक्षण, अधिकारों की रक्षा, पुनर्वास तथा बाल- विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई।
जिला कलेक्टर ने बाल संरक्षण में सभी विभागों, संस्थाओं और समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने समन्वित प्रयासों के माध्यम से बाल-अनुकूल के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने का आह्वान किया।
बैठक में बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक हुकम चंद जाजोरिया ने जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यों की जानकारी प्रस्तुत करते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत जिले में बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया है। समिति द्वारा लावारिस, अनाथ, गुमशुदा तथा उपेक्षित बालकों का पुनर्वास किया जाता है, जबकि विधि से संघर्षरत बालकों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। बैठक में बाल संरक्षण एवं बाल अधिकारों की सुरक्षा हेतु जिला विशिष्ट कार्ययोजना एवं एक युद्ध नशे के विरुद्ध पर विभागवार विस्तार से चर्चा की गई ।
बाल विवाह रोकथाम में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का किया सम्मान

बाल विवाह की रोकथाम हेतु विशेष प्रयास करने के लिए नागरिकों/सामाजिक कार्यकर्ताओं जिला स्तरीय बाल विवाह नियंत्रण कक्ष टीम, चाइल्ड हेल्पलाइन टीम, रामराय मीणा तहसीलदार नैनवां, भानु प्रताप सिंह सरपंच डाबेटा,अरविंद अग्रवाल पटवारी हिंडोली, शक्ति सिंह पटवारी डाबी, कैलाश सिंह स.उ.नि, थाना डाबी, मनीष महावर भूअनि बसोली, बालकदास सामाजिक कार्यकर्ता, राधेश्याम मीणा पटवारी बसोली को जिला कलक्टर द्वारा प्रशस्ति- पत्र देकर सम्मानित किया गया।
बाल विवाह मुक्त बूंदी अभियान की प्रगति रिपोर्ट

इस दौरान बाल कल्याण समिति अध्यक्ष सीमा पोद्दार ने बताया कि आखातीज से पीपल पूर्णिमा तक 13 दिवसीय अभियान में 77 बाल विवाह की सूचनाएं प्राप्त हुईं, इनमें से 29 मामले भ्रामक/गलत पाए गए, 7 मामलों में परामर्श (काउंसलिंग) दी गई, 41 बाल विवाहों को निषेधाज्ञा जारी कर रोका गया।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन व एक्शन एड द्वारा प्रस्तुत नीति प्रस्ताव

बैठक उपरांत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सरिता मीणा की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन व एक्शन एड द्वारा डाबी में संचालित योजना अंतर्गत सुरक्षित प्रवासन सहित संकटग्रस्त बच्चों के लिए टूलकिट विकसित करने हेतु नीति रूपरेखा पर कार्यशाला का आयोजन किया गया व विभागवार चर्चा की गई। बैठक में एक्शन एड स्टेट मैनेजर सीओन कांगोरी द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया।
बैठक में बाल कल्याण समिति सदस्य छुट्टन लाल शर्मा, घनश्याम दुबे, मीनाक्षी मेवाडा, रोहित गुदड़ावत, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य राम देव गोचर, जयश्री लखोटिया, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महावीर कुमार शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग से उपनिदेशक ऋचा चतुर्वेदी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. ओपी सामर, जिला श्रम कल्याण अधिकारी रेणु परिड़वाल, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) ओ पी गोस्वामी, बाल अधिकारिता से कनिष्ठ सहायक सरफराज आलम, संरक्षण अधिकारी गोविंद कुमार,  एक्शन एड जिला समन्वयक जहीर आलम, सवाराम गरासिया, सुरेश भील, चाइल्डलाइन टीम सहित शिक्षा विभाग, पुलिस प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाओं व बाल अधिकार क्षेत्र के कार्यकर्ता उपस्थित रहें।