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नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को सुनाई 10 साल के कठोर कारावास की सजा

बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com-  पॉक्सो कोर्ट-2 के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने नाबालिग लड़की के अपहरण व बलात्कार के आरोपी को दोषी मानते हुए हुए 10 साल के कठोर कारावास के साथ 49 हजार रुपए का जुर्माना से दंडित किया। विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने बताया कि हकीम खां उर्फ लुकमान हकीम (22) पुत्र सलाम मोहम्मद निवासी ग्राम बड़ोदिया थाना हिंडोली जिला बूंदी को पीड़िता के साथ बलात्कार करने का दोषी मानते 10 साल के कठोर कारावास और 49 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने 14 गवाह और 20 दस्तावेज पेश किए।
पीड़िता को बहला फुसला कर ले गया था आरोपी
पीड़िता के पिता ने हिंडोली थाने में 18 जून 2021 को एक शिकायत देते हुए बताया था कि परिवार के सभी लोग खेत में काम कर रहे थे। जहां से बडोदिया निवासी हकीम खां उर्फ लुकमान पीड़िता को बहला फुसलाकर मोटर साइकिल पर बैठाकर ले गया। जिसे काफी तलाश किया परंतु पीड़िता का कोई पता नहीं चला। थाना हिंडोली ने रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस द्वारा दस्तयाब करने पर पीड़िता ने बताया कि हकीम खां उसे जहाजपुर मोड़ ले गया था। जहां पर उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। जहां सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया।