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नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को 3 साल का कठोर कारावास

बून्दी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने के एक आरोपी को 3 साल के कठोर कारावास के साथ 30000 अर्थदंड की सजा सुनाई।
विशिष्ठ लोक अभियोजक राजेश ठाकोर ने बताया कि पोक्सो कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश सलीम बदर ने नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़छाड़ के मामले में निर्णय सुनाते हुए आरोपी विष्णु पुत्र दयाराम जाति मीणा (21 साल) निवासी खड़ीबारा पुलिस थाना रायथल जिला बूंदी को छेड़छाड़ का दोषी मानते हुए 3 वर्ष के कठोर करावास की सजा तथा 30000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
विशिष्ठ लोक अभियोजक राजेश ठाकोर ने बताया कि 26 जुलाई 2023 को पीड़िता ने अपने पिता के थाना रायथल में 15 दिन पहले पीड़िता अपने घर से गांव जाते समय रास्ते में आरोपी विष्णु मीणा द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ करने की रिपोर्ट दी थी। तब पीड़िता ने बताया था कि वह बड़ी मुश्किल से आरोपी विष्णु से अपने आप को छुड़ाकर भागती हुई अपने घर आई। आरोपी विष्णु मीणा पीड़िता को पिछले 6-7 माह से फोन पर लगातार धमकियां देता और परेशान करता आ रहा था। पीड़िता की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर थाना रायथल ने जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। जहां दोनो पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ का दोषी मानते हुए आरोपी विष्णु मीणा को 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 30000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया। अभियोजन पक्ष की और से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक राजेश ठाकोर ने 8 गवाह और 15 दस्तावेज पेश किएं।