आपराधिक रिकार्ड वाले 02 आरोपी थानो में हाजरी देने के लिए पाबंद
श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com-
जिला मजिस्ट्रेट लोकेश कुमार जांगिड द्वारा मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1)(क) एवं धारा 3(1)(ग) के प्रावधानो के अंतर्गत वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधियो को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जन साधारण के हित में आपराधिक रिकार्ड वाले 02 आरोपियों को संबंधित थानो में हाजरी देने के लिए पाबंद किया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्यवाही की गई है। जिसके तहत आपराधिक रिकार्ड वाले इन 02 आरोपियों को आदेश दिनांक से आगामी 02 माह तक सप्ताह में एक बार संबंधित थानो में अपनी हाजरी देनी होगी।
जारी आदेश के अनुसार राजा उर्फ ढाई पुत्र गुड्डू निवासी बडा इमामबाडा श्योपुर को थाना प्रभारी पुलिस थाना कोतवाली के समक्ष अपनी हाजरी दर्ज कराने के लिए पाबंद किया गया है। राजा उर्फ ढाई पर विभिन्न धाराओ के तहत 05 अपराध पंजीबद्ध है।
सप्पू उर्फ जसराज पुत्र धनजीत मीणा निवासी जैनी को थाना प्रभारी पुलिस थाना मानपुर के समक्ष अपनी हाजरी दर्ज कराने के लिए पाबंद किया गया है। सप्पू उर्फ जसराज पर विभिन्न धाराओ के तहत 05 अपराध पंजीबद्ध है।