आम मुद्देमध्य प्रदेश

होम डिलेवरी सामग्री हेतु वार्डवार दुकानदारों के नाम निर्धारित

श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com>>कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने नोबल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए श्योपुर जिले में दण्डप्रक्रिया संिहता की धारा 144 के तहत लाॅकडाउन घोषित किया है। जिसके अंतर्गत पूर्व आदेश मे आंशिक संशोधन किया जाकर 11 अपै्रल से 30 अपै्रल 2020 तक किराने के जरूरी सामान आटा, चावल, तुअरदाल, मूंग दाल, शक्कर, नमक, खाने का तेल, मसाले, (हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा, राई) गरम मसाला, चाय पत्ती, पोहा, सूखी, नहाने एंव कपडे धोने का साबुन की होम डिलेवरी के लिए वार्डवार दुकानदारो के नाम निर्धारित किये गये है।
जारी आदेश के अनुसार निर्धारित सामान दुकानदारो द्वारा निर्धारित वाहनो से आर्डर देने के पश्चात् 24 से 48 घंटे पर निवास पर होम डिलेवरी पहुचाई जावेगी। किसी भी हालत में कोई ग्राहक किराने की दुकान पर नही जा सकेगा। इस हेतु कैश आॅन डिलेवरी सिस्टम रहेगा। सामन विवरण के समय शोसल डिस्टेस नामर्स का ध्यान रखा जाये। और भीड एकत्रित नही की जा सकेगी। इस व्यवस्था हेतु नोडल अधिकारी मुख्य नगरपालिक अधिकारी श्योपुर रहेेगे। नगरपालिका के अधीक्षक श्री ओमप्रकाश आर्य का मो. नंबर 9425788761 निर्धारित किया है। जिस पर किराने का सामान आर्डर किया जा सकेगा।
प्रत्येक वार्ड में केवल एक डिलेवरी वाहन चलेगा। शेष किराने की दुकाने नही खुलेगी। डिलेवरी का समय भी दोपहर 12 बजे से 06 तक रहेगा। श्योपुर शहर में सूची के अंकित किराने की दुकान के अलावा शेष किराना दुकान बंद रहेगी। सूची में उल्लेखित हाॅल सेलरो के द्वारा रविवार एवं गुरूवार को ही सूची में उल्लेखित रिटेलरों को सामग्री सप्लाई की जावेगी। अन्य दुकानदारो को सप्लाई नही की जवेगी। जिले के एसडीओ राजस्व कराहल एवं विजयपुर अपने अनुभाग में श्योपुर की भांति इसी प्रकार की व्यवस्था लागू करें।
दूध विक्रेताओं को घर-घर जाकर दूध प्रदान करने की अनुमति
कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने जिले में धारा 144 के अंतर्गत लागू लाॅकडाउन कफ्र्यू के अतंर्गत जिले को 30 अपै्रल तक प्रातः 07 बजे से प्रातः 11 बजे तक के लिए दुध विके्रताओ को दूध घर-घर जाकर विक्रय किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। जारी आदेश के अनुसार जिले के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने अनुभाग स्तर पर इस दिशा मे कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किये है।