आम मुद्देमध्य प्रदेश

श्योपुर में धारा 144 प्रभावशील

श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com>> कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोराना वायरस रोग को महामारी घोषित किए जाने के फलस्वरूप आमजन के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावशील हो गई है।
जिसके अंतर्गत स्कूलों, काॅलेजों, सिनेमा हाॅल तथा मैटिंग हाॅल, सार्वजनिक पुस्तकालयों, वाटरपार्क, जिम, स्वीमिंग पूल, आंगनवाड़ियों, कर्मचारियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति, प्रशिक्षणों तथा सार्वजनिक समारोह स्थगित किए गए हैं। किसी भी प्रकार की सभा, रैली एवं अन्य कार्यक्रम के आयेाजन वैधानिक अनुमति के उपरांत ही आयोजित किए जा सकेंगे।

Umesh Saxena

I am the chief editor of rubarunews.com