राजस्थान

शादी-समारोह के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को सूचना देना अनिवार्य

बूंदी.KrishnaKantRathore/ @www.rubarunews.com- राज्य सरकार द्वारा बिना पूर्व सूचना के विवाह संबंधी समारोह के आयोजन करने एवं ऐसे विवाह समारोह में 100 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पर राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अन्तर्गत अपराध शमन संबंधी प्रावधान किए गए हैं।
जिला कलक्टर आशीष गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने शादी-समारोह आयोजन से पूर्व संबंिधत उपखंड अधिकारी कार्यालय में सूचना देने का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि विवाह समारोह आयोजित किए जाने के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट को पूर्व सूचना दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। विवाह समारोह आयोजनों की सूचनाएं संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट की आफिसियल मेल आईडी एवं व्हाट्सएप नम्बर पर दी जा सकेगी।
यहां दी जा सकेगी सूचना
विवाह समारोह के आयोजन की सूचना के लिए व्हाट्सअप नम्बर एवं मेल आईडी निर्धारित की गई है। उपखण्ड अधिकारी कार्यालय बूंदी में व्हाट्सअप नम्बर 9468586014, ईमेल आईडी [email protected], उपखण्ड अधिकारी कार्यालय तालेडा में व्हाट्सअप नम्बर 7877007877, ईमेल आईडी [email protected], उपखण्ड अधिकारी कार्यालय हिण्डोली में व्हाट्सअप नम्बर 9829920041, ईमेल आईडी [email protected], उपखण्ड अधिकारी कार्यालय केशवरायपाटन में व्हाट्सअप नम्बर 7014131643, ईमेल आईडी [email protected], उपखण्ड अधिकारी कार्यालय नैनवां में व्हाट्सअप नम्बर 8946828495, ईमेल आईडी [email protected] तथा उपखण्ड अधिकारी कार्यालय लाखेरी में व्हाट्सअप नम्बर 8005788550, ईमेल आईडी [email protected] पर सूचना दी जा सकेगी।
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