राजस्थान

माॅडिफाइड लाॅक डाउन की गंभीरता से करें पालना.. जिला कलेक्टर

बूंदी.KrishnaKantRathore/ @www.rubarunews.com>> बूंदी जिले में माॅडिफाइड लाॅक डाउन के तहत 20 अप्रैल से विभिन्न क्षेत्रों में गतिविधियां आरंभ होंगी। जिले के सभी राजकीय कार्यालय खुले रहेंगे। अनुमति प्राप्त व्यावसायिक गतिविधियां उपयोगी गतिविधियां भी शुरू होंगी लेकिन इनके baruसाथ ही निषेधाज्ञा तथा निर्धारित प्रावधान लागू होंगे.
जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने आमजन से अपील की है कि पूर्ण लॉक डाउन की तरह ही मॉडिफाइड लॉक डाउन को भी वे धैर्य और गंभीरता के साथ व्यतीत करें तथा राज्य सरकार द्वारा दिए दिशा निर्देशों की पालना करते हुए स्वयं परिवार एवं समाज को सुरक्षित रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए.
जिला कलेक्टर ने बताया कि 20 अप्रैल से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई गतिविधियां आरंभ हो जाएंगी जिनमें सभी सभी राजकीय कार्यालय तैयव्यवस्थानुसार खुलेंगे विभिन्न क्षेत्रों में शिथिलता दी गई हैं लेकिन
इस दौरान जिले में धारा 144 के तहत निषेधात्मक प्रतिबंध लागू रहेंगे। इस अवधि में भी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रतिबंधों की पालना आमजन को करनी होगी। सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयांें, कार्य स्थलों में चेहरे पर मास्क पहनना जरूरी होगा। सामाजिक दूरी सुनिश्चित करेंगे।
माॅडिफाइड लाॅक डाउन के तहतस्वास्थ्य एवं चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुुर्वेद, पुलिस, होम गार्ड्स, सिविल डिफेंस, जेल, एफएसएल, वित्त, कोषालय तथा सभी राजस्व अर्जित करने वाले कार्यालय, प्रतिष्ठान सहित, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, राहत एवं आपदा प्रबंधन, कृषि, कृषि विपणन बोर्ड सहित कृषि और न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालनों सहित कृषि उत्पादों की खरीद ें लगी सभी एजेंसियां एवं सहकारिता आवश्यकतानुसार खुले रहेंगे।
इसी तरह सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, उर्जा विभाग सभी निगमों सहित, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सभी नगरीय निकाय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभग उद्योग विभाग, रीको सहित, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत सहित, वन विभाग कार्यालय, चिडियाघर, नर्सरी, वन्यजीव, दावानल शमन सेवाएं, वृक्षारोपण, पेट्रोलिंग एवं परिवहन के लिए, सूचना एवं जन संपर्क विभाग एवं जिला प्रशासन के कार्यालय के खुले रहेंगे। इनमें आवश्यकतानुसार स्टाॅफ की मौजूदगी रखी जा सकेगी।
माॅडिफाईड लाॅक डाउन के दौरान पूरे जिले में अनुमत गतिविधियों के अलावा अन्तर्राज्यीय अथवा राज्य के भीतर आवागमन बंद रहेगा। इसके अलावा सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे और आॅनलाइन अध्यापन, दिशा निर्देशों के तहत विशेष रूप से अनुमत गतिविधियांे के अलावा सभी औद्योगिक और व्यवसायिक गतिविधियां, विशेष रूप से अनुमत आतिथ्य सेवाओं के अलावा अन्य आतिथ्य सेवाएंे/होटल आदि, टैक्सी (आॅटो रिक्शा एवं साईकिल रिक्शा सहि), कैब समूह सेवाएं, सिनेमा हाॅल, माॅल, शाॅपिंग माॅल, व्यायाम शालाएं, स्पोर्टस काॅम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार एवं एसेम्बिली हाॅल और समान प्रकृति के स्थान बंद रहेंगे।
इसके अलावा सभी सामजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य समारोह नहीं होंगे। इस दौरान सभी धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। सभी धार्मिक सम्मेलन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति नहीं दी जाएगी।