क्राइममध्य प्रदेश

बिना अनुमति के रेडजोन से आने वाले व्यक्ति पर कार्यवाही

श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com>> कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देशन में बिना अनुमति के रेडजोन से आने वाले व्यक्ति पर कार्यवाही करने के निर्देश जिले के अनुविभागीय दण्डाधिकारियो को जारी किये गये है। इसी क्रम में जो भी व्यक्ति रेडजोन से प्रशासन को बिना सूचना दिये अपने सीधे गांव आयेगा। उस पर आईपीसी की 188, 269, 270 और एनडीएमए की धारा 51 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जावेगा।
एसडीएम विजयपुर  त्रिलोचन गौड़ ने बताया कि नोबल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम की दिशा में सब डिवीजन के क्षेत्र में निरंतर प्रयास किये जा रहे है। इन प्रयासो के अतंर्गत प्रोवेशनल डीएसपी  सतीश साहू थाना प्रभारी विजयपुर द्वारा अपने क्षेत्र में लगातार गस्त एवं भ्रमण किया जा रहा है। साथ ही रेडजोन से आने वाले व्यक्तियों पर सतत्् निगरानी रखी जा रही है। इसी प्रकार संदिग्ध व्यक्तियों को कोरेनटाईन कराने में भी सहयोग दिया जा रहा है।
थाना प्रभारी विजयपुर के आज क्षेत्र भ्रमण के दौरान महेन्द्र धाकड पुत्र  विशाल धाकड निवासी पार्वती बडौदा की सूचना मिली थी, कि वह 28 अपै्रल को इन्दौर रेडजोन से अपने गांव मे आकर रह रहा है। उसने द्वारा पुलिस एवं प्रशासन को भी सूचना नही दी और नाही अपना मेडिकल चैकअप कराया। साथ ही विजयपुर पुलिस द्वारा उसको शासकीय अनुसूचित जाति सीनियर बालक छात्रावास विजयपुर में कोरेनटाईन कराया।
श्योपुर जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला दण्डाधिकारी श्योपुर द्वारा 25 मार्च 2020 के आदेश के पालन में धारा 144 लागू होकर लाॅकडाउन जारी है। फिर भी लाॅकडाउन की अवधि में पार्वती बडौदा के महेन्द्र धाकड पुत्र विशाल धाकड द्वारा यह जानते हुये कि वह रेडजोन इन्दौर से वापिस आया है, की बावजूद खुले में घूमना, पब्लिक के बीच रहना एवं धारा 144 का स्पष्टतौर पर उल्लंघन करना। साथ ही उसका यह कृत्य धारा 188, 269, 270 भादवि एवं आपदा प्रबंधक अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन किया जा रहा था। जिस पर से इन धाराओ में संबंधित के विरूद्ध अपराध कायम कर लिया गया है।
इस कार्यवाही में प्रोवेशनल डीएसपी  सतीश साहू, उपनिरीक्षक  जैनेशपाल सिहं, सहायक उपनिरीक्षक  रामसिहं सिकरवार, आरक्षक 64  आशिष शर्मा, 65  नारायण सिहं की मुख्य भूमिका रही है।