राजस्थान

जिले में हालात पूर्ण नियंत्रण में, एक भी कोरोना संक्रमित केस नहीं – जिला कलेक्टर

बूंदी.KrishnaKantRathore/ @www.rubarunews.com>> जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने कहा है कि जिले में हालात पूर्ण नियंत्रण में है तथा एक भी कोरोना संक्रमित केस सामने नहीं आया है, लेकिन लाॅक डाउन की पालना सख्ती से कराई जाएगी । इसमें सरकार द्वारा तय निर्देशों के अलावा कोईढिलाई नहीं दी जाएगी।
उन्होंने आमजन से अपील की है कि वह लॉक डाउन की पूर्ण पालना करें। अत्यावश्यक कार्य होने पर ही बाहर निकले। मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य है इस की सख्ती से पालना की जाए उन्होंने बताया कि 20 अप्रैल के बाद से माॅडिफाइड लाॅकडाउन के दौरान और सहूलियत मिलने लगेंगी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाबंदियां भी सख्ती से बरकरार रहेंगी। उन्होंने कहा कि जिले को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए निर्धारित नियमों की पालना सभी की जिम्मेदारी है।
उन्होंने बताया कि 20 अप्रैल से ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण एवं सिंचाई से संबंधित कार्य शुरू किए जाएंगंे। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग एवं स्वास्थ्य से संबंधित अन्य प्रोटोकाॅल को फाॅलो करते हुए मनरेगा कार्यों में तेजी लाई जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में 20 अप्रैल के बाद से औद्योगिक इकाइयों को शुरू किए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में ऐसे उद्योग जहां श्रमिकों के लिए कार्य स्थल पर ही रहने की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें भी शुरू किया जाएगा।
मॉडिफाइड लाॅक डाउन: अनुमत प्रतिष्ठानों को करनी होगी नियमों की पालना
जिले में 20 अप्रैल से 3 मई तक माॅडिफाइड लाॅक डाउन के दौरान लाॅक डाउन में कुछ शिथिलताएं देते हुए निर्धारित पाबंदियां के साथ चुनिंदा प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति होगी। साथ ही इन प्रतिष्ठानों को ग्राहकों की संख्या नियंत्रित रखने मास्क पहनते हुए आने की अनिवार्यता तथा सामाजिक दूरी जैसे नियमों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
जिला कलक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि अनुमत प्रतिष्ठानों में होम डिलीवरी पर जोर दिया जाए। अनुमत दुकानें यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके पास होम डिलीवरी व्यवस्थाएं है तथा यदि आवश्यक हो तो इस संबंध में जिला प्रशासन से सहायत प्राप्त कर सकती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विीााग द्वारा विकसित एवं लांच किए गए आॅन लाईन एप का उपयोग किया जावे। दुकानों पर न्यूनतम आवाजाही हो।
यह होगी अनुमत दुकानों की श्रेणी
जिला कलक्टर ने बताया कि माॅडिफाइड लाॅक डाउन के दौरान अनुमत दुकानों की श्रेणी निर्धारित की गई है। इसके तहत केमिस्ट, चिकित्सा उकपरण आदि, आयुष, पशु चिकित्सा दवाईयां आदि, किराना एवं प्रोविजन स्टोर जो सभी प्रकार की खाद्यान्नों एवं खाद्य पदार्थों (सभी अवयवों, साॅस, पैकेज फूड आदि सहित) और दैनिक आवश्यकताओं जैसे स्वच्छता उत्पाद, हैंडवाश, साबुन, बाॅडी वाश, शैंपू, क्रीम, पाउडर, टूथपेस्ट, ओरल केयर, सेनेट्री पेड्स, डायपर, कीटाणु-नाशक, सरफेश क्लीनर, डिटर्जेंट, चार्जर एवं बैट्री सेल इत्यादि विक्रय करते हैं।
उन्होंने बताया कि फल एंव सब्जियां, दूध, डेयरी उत्पाद, अण्डे, मीट, चिकन एवं फिश, पशु एवं पशु आहार एवं मुर्गी दाना के डिपो एवं इनसे जुडे जुए संबंधित विक्रय केन्द्र, कृषि एवं उद्यानिकी से संबंधित सामान जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण एवं आपूर्ति श्रृखंला के उपकरण, कृषि मशीनरी यंत्रों, उपकरणों के विक्रय, स्पेयर पार्टस एवं मरम्मत की दुकानें, रेस्टोरेंट एवं भोजनालय आदि (केवल होम डिलीवरी), विशेषरूप से राजमार्गो पर ट्रकों की मरम्मत के लिए कार्यशाला, दुकानें, उचित दूरी पर टायर पंक्चर, रिपेयर की दुकानें, राजमार्गों पर भोजन के लिए उचित दूरी पर ढाबे (जैसे 40 किलोमीटर) पर आउटडोर खाने की सुविधा के साथ, सभी प्रकार के वाहनों के लिए अधिकृत कंपनी सेवा, मरम्मत केन्द्र, अनुमत परिवहन वाहनों के लिए स्पेयर पार्टस की दुकानें अनुमत श्रेणी में शामिल हैं। छोटी दुकानों पर दो तथा बड़ी दुकानों पर 5 से अधिक ग्राहकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी ना ही बिना मास्क आए व्यक्ति को सामान दिया जाएगा ।