मध्य प्रदेश

आरोपी को सुनाई कोर्ट उठने तक की सजा

भिण्ड.desk/@www.rubarunews.com>> सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खान ने बताया विगत 30 सितंबर 2013 को शाम 5 बजे की घटना है कि मुन्नीलाल अपनी पत्नी सावित्री के साथ लकड़ी लेकर आ रहा था तभी मोटरसाइकिल क्र. एमपी 30 एमजी 1053 का चालक रामनरेश सिंह पुत्र दाताराम बघेल उम्र 22 वर्ष अपनी मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसने मुन्नी लाल की पत्नी सावित्री को टक्कर मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई थाना मेहगांव में रिपोर्ट किए जाने पर पुलिस ने अपराध क्र.288/13  कायम कर  अपराध सिद्ध पाए जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां पर एस के कौशल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेंहगांव के द्वारा आरोपी को धारा 304ए भारतीय दंड विधान के अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास व 8 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 3 माह का कारावास पृथक से भुगताया जावेगा  प्रकरण में पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मेहगांव आकिल अहमद खान द्वारा की गई।

Umesh Saxena

I am the chief editor of rubarunews.com