राजस्थान

वात्सल्य योजना’ उपेक्षित बच्चों (अनाथ) के लिए भावी पोषक माता-पिता बनने के लिए आवेदन आमंत्रित

बून्दी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- जिला बाल संरक्षण इकाई विभाग बूंदी की ओर से देखभाल संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को परिवार का प्यार देने के लिए वात्सल्य योजना शुरू की जा रही है सहायक निदेशक हुकमचंद जाजोरिया जी ने बताया कि योजना के तहत किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बच्चों की पारिवारिक वातावरण में पालन पोषण एवं देखने के लिए इच्छुक भावी पोषक परिजन कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं इस योजना के अंतर्गत जीरो से 18 वर्ष की आयु तक संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की स्थाई पारिवारिक देखरेख (दत्तक ग्रहण से अलग) उपलब्ध कराई जाएगी।
पोषक परिजनों के लिए योग्यता :- कोई भी भारतीय जो 2 साल से राजस्थान में निवासरत हो कोई भी दंपति के बीच न्यूनतम 2 साल का स्थाई विवाहित संबंध होना चाहिए। भावी पोषक माता-पिता आयकर दाता होने चाहिए। अधिकतम संयुक्त आयु 120 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। एकल व्यक्ति महिला या पुरुष की स्थिति में न्यूनतम आयु 25 साल तथा अधिकतम 65 साल से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। पोषक माता-पिता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। एकल पुरूष किसी बालिका की पालन पोषण देखरेख के लिए पात्र नहीं होंगे। आवश्यक दस्तावेज :- भावी पोषक माता पिता निर्धारित आवेदन पत्र के साथ आयु संबंधित प्रमाण पत्र ,निवास प्रमाण पत्र ,आय प्रमाण पत्र ,आयकर रिटर्न के प्रति ,चिकित्सा प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट एवं दो प्रतिष्ठित लोगों की गवाही प्रस्तुत करेंगे।
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