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नगर परिषद क्षेत्र के अनुज्ञापत्र से मेडिकल कॉलेज क्षेत्र में ऑटो का परिवहन अवैध

बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा हिंडोली क्षेत्र के तालाब गांव मेडिकल कॉलेज क्षेत्र में नगर परिषद क्षेत्र के अनुज्ञापत्र से ऑटो संचालन नहीं किए जाने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला परिवहन अधिकारी पीआर जाट ने बताया कि मेडिकल कॉलेज ग्राम तालाब गांव तहसील हिंडोली क्षेत्र में होने के कारण नगर परिषद क्षेत्र के अनुज्ञापत्र से मेडिकल कॉलेज क्षेत्र में ऑटो संचालन कर छात्र-छात्राओं का परिवहन अवैध है।
उन्होंने बताया कि जिले में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज में अध्ययन सत्र की शुरुआत के साथ ही छात्र-छात्राओं के सुलभ परिवहन के लिए जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार 17 अगस्त 2023 को जिला परिवहन अधिकारी में बैठक का आयोजन किया गया था। जिसमें परिवहन निरीक्षक, सचिव रेडक्रॉस सोसायटी, ऑटो यूनियन के प्रतिनिधि एवं अन्य सदस्यों की उपस्थिति में सभी की सहमति द्वारा मेडिकल कॉलेज के छात्र-छात्राओं के सुलभ परिवहन के लिए किराया निर्धारण किया गया था।
उन्होने बताया कि छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए समस्त ऑटो वाहन चालकों को सूचित किया जाता है कि 17 अगस्त 2023 को बैठक में लिए गए निर्णयों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। साथ ही ऑटो चालकों को निर्देशित किया जाता है कि मेडिकल कॉलेज क्षेत्र में नगर परिषद क्षेत्र के अनुज्ञापत्र के साथ वाहन संचालन एवं छात्र-छात्राओं का परिवहन न करें अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।