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राष्ट्रीय लोक अदालत – शांतिपूर्ण, शीघ्रता व सौहार्दपूर्ण माहौल में मिलेगा न्याय

बून्दी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ऑफलाईन के साथ-साथ ऑनलाईन माध्यम से भी बून्दी न्यायक्षेत्रा के न्यायालयों में किया जायेगा। बून्दी न्यायक्षेत्र में कुल 14 न्यायपीठों का गठन किया गया है। जिनकें माध्यम से मामलों का निपटारा पक्षकारों के बीच समझौते व राजीनामों के माध्यम से किये जाने का प्रयास किया जाएगा। इन अदालतों की खास बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की लंबी प्रक्रिया से गुजरना नहीं होता एवं मामले का निपटारा भी शीघ्र हो जाता है। इन अदालतों में न्याय सब के लिए की अवधारणा को साकार करने का प्रयास किया है। यह प्रक्रिया न्यायालय एवं औपचारिक कानूनी प्रणाली का एक विकल्प है एवं विवाद को शांतिपूर्ण, शीघ्रता व सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाए जाने का एक माध्यम है।
इन मामलों का होगा निप्टारा
लोक अदालत न्यायालय में लम्बित या दाखिल किए गए ऐसे मामले, जो न्यायालय में दाखिल किए जाने वाले हो, मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा किया जाता है। लोक अदालत के अन्तर्गत राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, धारा 138, एन.आई. एक्ट प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, एम.ए.सी.टी प्रकरण, नल व बिजली के प्रकरण, वैवाहिक विवाद, भरण पोषण से सम्बन्धित प्रकरण, भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित प्रकरण, सभी प्रकार के राजस्व मामले, जनउपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित विवाद, उपभोक्ता व विक्रेता के मध्य विवाद व अन्य सिविल मामलों आदि विवादों का निपटारा किया जाएगा।
गरीब व पिछड़ों के लिए लोक अदालते बनी वरदान
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बून्दी की सचिव सुमन गुप्ता ने बताया कि लोक अदालतें ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक रूप से पिछड़े व गरीब है, उनके लिए वरदान साबित हुई हैं। विवाद के समाधान की प्रकिया व तकनीक जिसके माध्यम से विवादों के पक्षकारों को बिना मुकदमें के ही विवाद का समाधान खोजने में मदद मिलती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पक्षकार बिना किसी मुकदमें के ही विवाद का समाधान प्राप्त कर सकते है। लोक अदालत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है, दोनों पक्षकार न्यायाधीश के साथ स्वंय अथवा अपने वकील के माध्यम से बात कर सकते है, जो सामान्य अदालतों में संभव नहीं, निर्णय, पंचाट के माध्यम से दिया जाता है, जो पक्षकारों पर लागू होता है।
विधिक जागरूकता वेन को दिखाई हरी झण्डी
राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु विधिक जागरूकता वेन को विधिक सेवा प्राधिकरण बून्दी के अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता व सचिव सुमन गुप्ता ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। ग्रामराज्य विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से संचालित यह विधिक जागरूकता वेन पूरे बून्दी जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के साथ बच्चों को न्याय तक पहुंच कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों के विधिक अधिकारों की जानकारी प्रदान करेगी। इस अवसर पर ग्रामराज्य विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान बून्दी की कार्डिनेटर कार्डिनेटर कृष्णा शर्मा व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।