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9 दिसंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बूंदी कीे सचिव सुमन गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 9 दिसंबर (द्वितीय शनिवार) को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, धारा 138, एन.आई. एक्ट प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, एम.ए.सी.टी प्रकरण, नल व बिजली के प्रकरण, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित प्रकरण, सभी प्रकार के राजस्व मामले, पैमाइश एवं डिवीजन ऑफ होल्डिंग सहित, उपभोक्ता विवाद व अन्य सिविल मामलों के प्रकरणों को रखा गया है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ऑफलाईन के साथ-साथ ऑनलाईन माध्यम से भी किया जायेगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के सम्बन्ध में शुक्रवार को अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) बून्दी दिनेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में बूंदी न्यायक्षेत्र के न्यायिक अधिकारीगण के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित न्यायिक अधिकारीगण को लोक अदालत से पूर्व राजीनामा योग्य प्रकरणों में प्री-कॉउन्सलिंग करने हेतु निर्देशित किया गया ताकि अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण राजीनामा के माध्यम से किया जा सके। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए न्यायालयों द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामें से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारान् की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। लोक अदालत में शीघ्र व सुलभ न्याय मिलता है। निर्णय की कोई अपील नहीं होती है। सिविल कोर्ट के आदेश की तरह पालना होती है, कोर्ट फीस की वापसी होती है, विवाद का अन्तिम रूप से निपटारा व समय की बचत होती है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक फायदा उठायें।