माॅडिफाइड लाॅकडाउनः सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगे व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बाजार में चैपहिया वाहनों का प्रवेश रहेगा निषेध
बूंदी KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- राज्य सरकार द्वारा कोविड संक्रमण के प्रसार में कमी तथा पाॅजिटिविटी दर में गिरावट के दृष्टिगत व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों में राहत देने के लिए 2 जून से त्रि-स्तरीय जन अनुशासन माॅडिफाइड लाॅकडाउन लागू होगा।
जिला कलक्टर आशीष गुप्ता ने मंगलवार को जिले के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक कर राज्य सरकार के माॅडिफाइड लाॅकडाउन और इस दौरान व्यावसायिक गतिविधियां आरंभ होने के दिशानिर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न व्यापारिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खुल सकेंगे। बाजार खोलने के दौरान सभी को कोविड प्रोटोकाॅल की प्रभावी पालना सुनिश्चित करनी होगी।सोशल डिस्टेंसिंग की सख्ती से पालना करनी होगी जिसके लिए दुकानें खोलने से पहले ही निर्धारित दूरी पर गोले बना लिए जाएं। दुकान के भीतर सभी अनिवार्यत मास्क पहनें तथा ग्राहक भी मास्क पहने हुए हों, यह सुनिश्चित किया जाए।
लापरवाही पड़ सकती है भारी
जिला कलेक्टर ने कहा कि बूंदी में व्यवसायियों का पूरा सहयोग प्रशासन के साथ रहा है, जिसके कारण कोरोना संक्रमण में निरंतर गिरावट आ रही है। ऐसा ही सहयोग आगे भी अपेक्षित है, जिससे हम कोरोना को पूरी तरह हरा पाएंगे। थोड़ी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसके विपरीत यदि सावधानीपूर्वक गाइडलाइन की पूरी पालना करते हुए गतिविधियां चलें तो आने वाले दिनों में और भी अधिक ढील मिल सकेगी। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि अति आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर निकलें क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, बाहर जाने पर आवश्यक दूरी तथा मास्क की पालना अनिवार्य रूप से की जाए।जहां तक संभव हो, जन अनुशासन का पालन करते हुए लोग अपने नजदीकी दुकान से ही सामान खरीदें।
व्यवसायिक गतिविधियां निर्धारित समय पर बंद हो
उन्होंने बताया कि कृषि आदान एवं कृषि उपकरणों की दुकानें एवं इनके परिसर, पशु चारा, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराना एवं आटा चक्की से संबंधित होलसेल एवं रिटेल की दुकानें मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। साथ ही अन्य दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगे। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी आदि दुकानें और रेस्टोरेंट्स मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। इनमें बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान ग्राहक सामान ले जा सकेंगे। केवल टेक-अवे की सुविधा होगी। इन प्रतिष्ठानों से होम डिलिवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी। राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। ठेले, साइकिल, रिक्शा, आॅटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से फल-सब्जी का विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा। स्ट्रीट वेडर, थड़ी, रेहड़ी एवं ठेलों पर अन्य वस्तुओं का विक्रय कार्य प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक अनुमत रहेगा। मंडियां, फल-सब्जी एवं फूल मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खोली जा सकेंगी। डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक अनुमत होंगी। फार्मास्यूटिकल्स, आॅप्टिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। रबी की फसलों की मंडियों में आवक तथा समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गतिविधियां कोविड प्रोटोकाॅल की पालना के साथ अनुमत होगी। किसानों के मंडी पहुंचने एवं वापस आने के अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन प्रतिबंधित होगा। किसानों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय ब्रिकी की रसीदें या बिल का सत्यापन करवाना होगा।
ऐसे बाजार, जहां केवल बड़े-बड़े काॅम्पलेक्स हंै, लेकिन वातानुकूलित नहीं हैं, उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, भवन की मंजिलांे के अनुसार खुलेंगे। जैसे मंगलवार एवं गुरूवार को बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा बुधवार एवं शुक्रवार को ग्राउंड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें, एक छोड़कर एक खोली जा सकेंगी। व्यवसायिक गतिविधियों के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित करनी होगीयदि व्यापक स्तर पर कोविड प्रोटोकाॅल का उल्लंघन किया गया तो, उक्त बाजार सात दिवस के लिए पूर्ारूप से बंद कर दिया जाएगा।जन-अनुशासन कायम रखने की जिम्मेदारी संबंधित जन अनुशासन कमेटी व्यापार म डल एवं दुकानदार की स्वयं की होगी। दुकानदार, दुकान के बाहरध्अंदर गोले बनाकर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग की पालना) बनाये रखने की व्यवस्था करेंगे। दुकानदार एवं दुकान के काम करने वाले सभी कार्मिक कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क पहनना, सेनेटाईजेशन, परस्पर ग्राहकों से दूरी बनाये रखना इत्यादि की पालना करेंगे।
जिला कलेक्टर ने बताया कि राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 10 हजार आने तक प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इन दिनों के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।
लाॅकडाउन के दौरान (अनुमत श्रेणी के अलावा) किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
यह होंगी अनुमत गतिविधियां
जिले के सभी सरकारी कार्यालय 25 प्रतिषत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रातः 9ः30 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होंगे, 7 जून, 2021 से सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ अनुमत होंगे। समस्त निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकाॅल की पालना करते हुए 25 प्रतिषत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ दोपहर 2 बजे तक खोले जा सकेंगे ।सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डाॅक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगी। पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन एवं मत्स्य विभाग से संबंधित गतिविधियां जैसे एक्वाकल्चर से सम्बन्धित कार्मिक इत्यादि उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगे।
जिले के अंदर यप्दजतं.क्पेजतपबजद्ध अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही अनुमत होगा एवं 8 जून के पश्चात् मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक समस्त राज्य में आवागमन अनुमत होगा। मेडिकल इमरजेन्सी एवं अनुमत श्रेणियों के आवागमन हेतु वाहन की अनुमति होगी। कोविड मरीज के परिजन या अटेडेंट हाॅस्पिटल प्रशासन द्वारा जारी पास से आवागमन कर सकेंगे। यह पास मरीज से सम्बन्धित आवश्यक सेवाओं जैसे खाना, दवाइयां इत्यादि लाने हेतु उपयोग में लिये जा रहे वाहन के लिए अनुमत होगा। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी।
मेन्टीनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आई.टी. सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। ई-मित्रध्आधार केन्द्र सेवाएं दोपहर 4ः00 बजे तक अनुमत होगी। एटीएम सेवाएं 24 घंटे अनुमत होंगी एवं बैंकिंग, बीमा, माइक्रो फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन यडथ्प्द्धध्छठथ्ब् की सेवाएं आमजन के लिए दोपहर 2ः00 बजे तक अनुमत होंगी। जहां तक संभव हो, उक्त संस्थाओं द्वारा भी कम-से-कम कार्मिकों को कार्यस्थल पर अनुमत किया जाये एवं ई-बैंकिंग कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित किया जाए। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ई-काॅमर्स के माध्यम से सभी प्रकार की वस्तुओं की होम डिलीवरी अनुमत होगी। इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 9 बजे तक कोविड गाइडलाइन के अनुरूप रहेगा निजी सुरक्षा सेवाओं की भी अनुमति होगी। सार्वजनिक परिवहनध्माल ढुलाई वाहनध्अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोलध्डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल)ध्थोक (होलसेल) आउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों में पेट्रोलध्डीजल प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक भरवाया जा सकेगा। एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए प्रातः 6 बजे से सायं 5 बजे तक अनुमत होंगी।