मकर संक्रांति को लेकर पतंगों से सजे बाजार
बून्दी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com>> आगामी माह में मकर संक्रांति पर्व को लेकर बाजार में पतंगों व मांझे की बिक्री शुरु हो गई है। मकर संक्रांति पर्व को लेकर बाजार में इन दिनों पतंगों की दुकानें सजनी शुरू हो गई है। व्यापारी महावीर भडकत्या ने बताया कि बूंदी जिले में मकर संक्रांति पर हर वर्ष पतंगों व मांझे का लगभग 40 लाख से अधिक का व्यापार होता है। लेकिन इनमें अधिकांश चाइनीज मांझे का उपयोग किया जा रहा है, जो आमजन के साथ ही पक्षियों के लिए घातक बनता जा रहा है। चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध होने के बावजूद बाजार में खुलेआम बिक्री हो रही है, लेकिन नगर परिषद व जिला प्रशासन इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर केवल खानापूर्ति के लिए छोटी-मोटी कार्रवाई कर इतिश्री कर ली जाती है। यही नहीं चाइनीज प्लास्टिक मांझे के साथ-साथ अब कॉपर वायर को भी धागे के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है। पतंगबाजी के दौरान इनके उपयोग से दुपहिया वाहन चालकों, राहगीरों, पक्षियों को दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। कई बार मूक पक्षी इनकी चपेट में आने से जान गंवा देते हैं तो दुपहिया चालकों के गले में अटकने से बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती है। प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम बिक्री होने पर लोग इसका बेखौफ उपयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिबंधित होने के बाद भी लोग खुलेआम दुकानों पर जाकर चाइनीज मांझा मांग रहे हैं और दुकानदार भी बेख़ौफ़ चाइनीज मांझा बेच रहे हैं।
पड़ोसी जिले कोटा से हो रहा चाइनीज मांझा का आयात
जानकारों की माने तो प्रतिबंधित चाइनीज मांझा का आयत सबसे ज्यादा कोटा से हो रहा है जहां खुलेआम चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है दुकानदार सबसे ज्यादा चाइनीज मांझा कोटा से मंगवा रहे हैं।
सस्ता और ज्यादा मार्जिन के चलते बेच रहे चाइनीज मांझा
जानकारों की माने तो अन्य मांझे की अपेक्षा चाइनीज मांझा काफी सस्ता पड़ता है तथा इसमें दुकानदार को अच्छा मार्जन मिलता है इस कारण अधिकतर दुकानदार चाइनीज मांझे की बिक्री कर रहे हैं। दुकानदार चोरी छिपे इस मांझी को बेच रहे हैं।
बच्चों में डोरेमोन छोटा भीम व कार्टून की पतंग का दिखा क्रेज
दुकानदारों ने बताया कि बूंदी में अधिकांश पतंग जयपुर बरेली गुजरात से मंगा कर बेचे जा रहे हैं यहां से काफी अच्छे पतंग आते हैं जिनका लोगों में बहुत क्रेज है बच्चों द्वारा सबसे ज्यादा डोरेमोन छोटा भीम मोटू पतलू सहित एंड कार्टून के पतंग ज्यादा पसंद किया जा रहे हैं।
हर वर्ष घटता जा रहा पतंगबाजी का व्यापार व क्रेज
अब बच्चों के मोबाइल में ज्यादा व्यस्त होने के चलते हर वर्ष पतंग बाजी का क्रेज व व्यापार घटता जा रहा है हर वर्ष इसमें 20 से 30þ तक की कमी देखने को मिल रही है। दुकानदारों की माने तो पहले मकर संक्रांति से एक महा पूर्व से पतंग की दुकान लग जाया करती थी और लोगों में भी पतंगबाजी का अच्छा क्रेज था लेकिन जबसे मोबाइल का क्रेज बड़ा है बच्चों में पतंगबाजी का क्रेज घट गया है तथा इसका व्यापार 15 दिन का रह गया है। जिसका असर इसके व्यापार पर भी पड़ा है।
दुर्घटनाओं के बावजूद लोग नहीं ले रहे सबक
हर वह चीनी मजे से बड़ी संख्या में पक्षी जीव जंतु वह लोग घायल होते हैं तथा कुछ तो अपने जीवन से भी जाते हैं। फिर भी लोग उनके उपयोग के प्रति सजक नहीं हो रहे हैं। जागरूकता के बावजूद भी लोगों में इसका उपयोग दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। चाइनीज मांझे में फंसकर हर वर्ष बढ़ी संख्या में पक्षी काल के ग्रास बने तो कहीं दोपहिया वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं।
प्रभावी कार्रवाई हो तो लगे रोक
चाइनीज मांझे के उपयोग को लेकर आमजन के साथ-साथ जिम्मेदार प्रशासन भी गम्भीर नही है। जिसके चलते इसका खुलेआम उपयोग बढ़ता जा रहा है। जबकि चाइनीज मांझे के उपयोग विक्रय व परिवहन पर निषेधाजा हर वर्ष लागू की जाती है लेकिन प्रभावी कार्रवाई के भाव में इसका कोई असर देखने को नहीं मिलता। यही कारण है कि दिन प्रतिदिन इसका प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है।
चाईनीज मांझे एवं धातु मिश्रित मांझे का विक्रय एवं उपयोग पर है प्रतिबंध
मकर संक्रांति के पर्व को देखते हुए अवैध चाईनीज मांझे एवं धातु मिश्रित मांझे के प्रयोग से आमजन एवं पक्षियों को होने वाली गंभीर क्षति के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर डॉ रविन्द्र गोस्वामी ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में चाईनीज मांझे एवं धातु मिश्रित मांझे के विक्रय एवं उपयोग को निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिबंध किया है। निषेधाज्ञा आदेश 31 जनवरी तक प्रभावी रहेंगी। निषेधाज्ञा के दौरान सुबह 6 बजे से 8 बजे तक एवं सांय 5 बजे से 7 बजे तक की अवधि के मध्य पतंग उड़ाया जाना प्रतिबन्धित होगा।
आदेशानुसार आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जा सकेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करने का प्रावधान है। इसमें दोषियों को जेल या जुर्माना अथवा दोनों सजा भी भुगतनी पड़ सकती है।
इनका कहना है
चाइनीज मांझी के उपयोग बिक्री को लेकर निषेधाज्ञा लागू की हुई है, जो 30 जनवरी तक प्रभावी रहेगी कार्रवाई को लेकर नगर परिषद अधिकृत हैं। आयुक्त को कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए है।
– सोहनलाल उपखण्ड अधिकारी, बून्दी
जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा चाइनीज मांझे पर निषेधाज्ञा के चलते कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। कोतवाली पुलिस द्वारा 1 जनवरी से प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।
– पवन मीणा थानाधिकारी कोतवाली थाना, बून्दी