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जय श्री लखोटिया एवं रामदेव किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य मनोनीत

बूंदी। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 04 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम 2016 के नियम 04(2) के अन्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा विधि से संघर्षरत बच्चों के प्रकरणों की जांच, सुनवाई एवं निपटान हेतु बूंदी जिले में गठित किशोर न्याय बोर्ड़ में रामदेव गौचर पुत्र जगन्नाथ गोचर एवं जय श्री लखोटिया पत्नी मनीषा लखोटिया को सामाजिक कार्यकर्ताओं सदस्य के रूप में मनोनीत किया है।