बालश्रम मुक्ति हेतु समुदाय को जागरूक करना आवश्यक- एडीजे मुकेश रावत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर ऑनलाईन विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न
14 वर्ष तक के बच्चों से श्रम कराना क़ानूनन अपराध है- अंकिता शांडिल्य
बच्चों को विकास के समुचित अवसर मुहैया कराएँ- रामजीशरण राय
दतिया @rubarunews.com>>>>>> राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्रीमती सुनीता यादव के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया के तत्वावधान में विश्व बालश्रम निषेध दिवस के उपलक्ष में ऑनलाइन विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश रावत के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया।
आयोजित ऑनलाइन वेविनार के माध्यम से अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुकेश रावत के मुख्य आतिथ्य में 12 जून को जिला विधिक सेवा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आॅन लाईन विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न हुआ। शिविर में एडीजे श्री रावत ने बाल श्रम से संबंधित व्यापक जानकारी देते हुए उपस्थित प्रतिभागियों से बाल श्रम मुक्ति के लिए आवश्यक प्रयास करने की बात कही।
वेविनार में सुश्री अंकिता शांडिल्य जिला विधिक सहायता अधिकारी दतिया द्वारा शिविर में जानकारी देते हुये बताया गया कि बाल श्रम निषेध दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष 12 जून को किया जाता है। इसका प्रारम्भ वर्ष 2002 में अंतर्राष्टीय श्रम संघ ने की थी। इसे प्रारम्भ करने के पीछे मुख्य उद्वेश्य यह था कि लोगों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम न कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने के लिये जागरूक करना था। इसी क्रम में वर्तमान तक प्रत्येक वर्ष हम इस दिवस का मनाते चले आ रहे हैं।
सुश्री शाण्डिल्य ने 15 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के बच्चों से विशेष परिस्थितियों में कौन कौन से कम करवाए जा सकते हैं बताया। साथ ही किन घातक कार्यों से बच्चों को दूर रखा जाना है यह भी बताया।
कार्यक्रम का सफल संचालन रामजीशरण राय बालमित्र,पीएलव्ही व सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा किया गया। श्री राय ने पेंसिल पोर्टल, 1098 चाइल्ड लाइन की विस्तृत जानकारी देते हुए अपने आसपास हमें बालश्रम में संलग्न बच्चों को चिन्हित कर कानूनी कार्यवाही करने के प्रयास करने होंगे। साथ ही बताया कि समुदाय में बालश्रम अधिनियम के प्रावधानों, संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों की जागरूकता के लिए अभियान संचालित करने की आवश्यकता है।
इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया के समस्त पैरालीगल वालेंटियर्स बलवीर पाँचाल, अंकिता श्रीवास्तव, सत्येंद्र दिसौरिया, रानी यादव, आरती सिंह सहित बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आभार व्यक्त पीएलव्ही बलवीर पाँचाल द्वारा किया गया। उक्त जानकारी विजेन्द्र राजपूत विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी गई।