बालतस्करी, बाल मजदूरी अधिनियम, 1986 की जानकारी दी कार्यशाला में
बून्दी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com>> बच्चो की न्याय तक पहुंच कार्यक्रम के तहत मंगलवार को पंचायत समिति बून्दी मे आयोजित ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला में बालतस्करी, बाल मजदूरी अधिनियम, 1986 की जानकारी दी गई। ग्रामराज्य विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान की रैड एंड रेस्क्यू ऑफिसर कृष्णा शर्मा ने बताया कि पंचायत समिति बून्दी के विकास अधिकारी प्रभु लाल वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला में बालतस्करी, बाल मजदूरी (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 की जानकारी देते हुए बताया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम में नहीं लगाया जाना चाहिए अथवा अन्य किसी जगह जैसे ईटो का भट्टटा, मिस्त्री की दुकान , हाली बंधुवा मजदूर,जोखिमपूर्ण रोजगार में नियुक्त नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह का कोई भी मामला है तो आप इसकी सूचना पुलिस 100 , चाइल्ड लाइन 1098 पर गोपनीय रूप से सूचना दे सकते हैं। इस कार्यशला सहायक विकास अधिकारी राजीव शर्मा, शकर लाल मीणा एवं पंचायत समिति केसभी कार्मिक मौजूद रहे।