मध्य प्रदेश

कोरोना संक्रमण में हम सभी को छोटी-छोटी सावधानियां रखनी होगी-एसपी

श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com>>कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में नोबल कोरोना वायरस कोविड-19 के अंतर्गत जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक आज कलेक्टर कार्यालय श्योपुर के सभागार में आयोजित की गई। जिसमें शासन की गाइडलाइन का पालन करने का निर्णय लिया गया।




कलेक्टर  राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बैठक को संबोधित करते कहा कि राज्य शासन के गृह विभाग मप्र भोपाल द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु जारी निर्देशों के अंतर्गत श्योपुर जिले के नगरीय क्षेत्रो में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 06 तक रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रो में शुक्रवार सांय 06 बजे से सोमवार प्रातः 06 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। उन्होने कहा कि 45 वर्ष से अधि उम्र के व्यक्तियों को कोविड टीकाकरण केन्द्रो पर टीका लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कलेक्टर ने कहा कि श्योपुर की सब्जी मंडी पर सब्जी विक्रेता, दुकानदारों को टीका लगाने की व्यवस्था दी जा रही है।
कलेक्टर ने कहा कि जिम में आने वाले व्यक्ति मास्क लगाकर आयेगे। साथ ही सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जावेगा। इसी प्रकार सेनेटाईजर की सुविधा होनी चाहिए। इन सुविधाओं के अंतर्गत जिम में एक घंटे का ब्रेक दिया जावेगा। उन्होने कहा कि श्योपुर जिले की सीमावर्ती क्षेत्र में तीन नाके लगाये गये है। जिन पर बाहर से आने वाले व्यक्तियों की प्रायमरी स्क्रिनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों का कोरोना सेम्पल लेने की व्यवस्था की गई है। उन्होने कहा कि आरटीओ के माध्यम से बस और ऑटो में बैठने वाले व्यक्तियों पर मास्क और सोशल डिस्टेसिंग की चैकिंग कराई जावेगी।




पुलिस अधीक्षक  सम्पत उपाध्याय ने बैठक में कहा कि नोबल कोरोना वायरस कोविड-19 के अंतर्गत शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जावेगा। उन्होने कहा कि गाइडलाइन के अनुसार समारोह कार्यक्रमों की संख्या निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार आयोजन और समारोह कराये जा सकते है। उन्होने कहा कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर हम सभी को छोटी-छोटी सावधानियां रखनी होगी। जिससे कोरोना के संक्रमण पर निजात मिलेगी। उन्होने कहा कि जिले में नागरिको को मास्क लगाने के लिए रोको-टोको अभियान संचालित किया जा रहा है। जिसमें नागरिकों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसग अपनाने के लिए समझाइश दी जा रही है। इसी प्रकार जिले की सीमा पर तीन नाके लगाये गये है। जिन पर चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है।




अपर कलेक्टर  रूपेश उपाध्याय ने बैठक में बताया कि शासन द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में निर्णय लिया जाकर संपूर्ण प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों की भांति श्योपुर जिले के समस्त शायकीय कार्यालयों का कार्य दिवस सप्ताह में 05 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किया गया है। साथ ही शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेगें। इसी प्रकार पांच कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से सायं 06 बजे तक नियत किया गया है। यह व्यवस्था 31 जुलाई 2021 तक रहेगी। उन्होने कहा कि श्योपुर शहर में नाली से भीतर दुकान में सामान का उपयोग दुकानदार कर सकते है। नाली के बाहर कोई भी सामान नही रखा जावे। जिससे ट्राफिक व्यवस्था में सुधार आयेगा।
क्षेत्रीय विधायक  बाबू जण्डेल ने बैठक में सुझाव दिया कि कोरोना संक्रमण के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेसिंग के माध्यम से ट्रांसपोर्ट की गतिविधियां चलती रहे। उन्होने 100 रूपये के स्थान पर 50 रूपये जुर्माने की राशि रखी जावे। उन्होने कहा कि कोरोना संकट के दौरान श्योपुर शहर की व्यवस्था को व्यवस्थित किया जावे।




भाजपा के जिला अध्यक्ष  सुरेन्द्र जाट ने बैठक कहा कि कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 45 वर्ष से ऊपर है और टीका लगाने से छूट गये है। उनको टीका लगाने की व्यवस्था कोविड सेंटरो पर की जा रही है। इस दिशा में लोगो को जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार किया जावे।
पूर्व विधायक  दुर्गालाल विजय ने बैठक में कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है। साथ ही शादी विवाह, धार्मिक कार्यक्रमों में संख्या का निर्धारण किया गया है। जिसमें सामुहिक विवाह कराने के लिए भी मापदण्ड अपनाने के लिए शासन को लिखा जाकर अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है।
बैठक में पूर्व विधायक  बृजराज सिंह चौहान ने कहा कि नोबल कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मास्क, सोशल डिस्टेसिंग की व्यवस्था जारी रखी जावे। उन्होने कहा कि श्योपुर शहर की ट्राफिक व्यवस्था को प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठाये जावे। जिससे संक्रमण को फैलने से रोकने में निजात मिलेगी।




प्रदेश कार्य समिति के सदस्य  कैलाशनारायण गुप्ता ने बैठक में कहा कि शासन द्वारा कोविड-19 के अंतर्गत जारी गई नवीन गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जावे। उन्होने कहा कि ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक है और टीका लगाने से छूट गये है। उनको टीका लगाने की व्यवस्था की जावे। उन्होने कहा कि शासन की नवीन गाइडलाइन के अनुसार शनिवार एवं रविवार को लॉकडाउन रहेगा। जिसका हम सभी को पालन करना चाहिए।
लॉकडाउन के प्रतिबंध में इन गतिविधियों पर रहेगी छूट
कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में लॉकडाउन के प्रतिबंध में इन गतिविधियांं पर छूट रहेगी की जानकारी दी गई। जिसमें अन्य राज्यो से माल सेवाओं का आवागमन, केमिस्ट, राशन दुकान, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम, दूध एव सब्जी की दुकाने, उद्योगिक मजदूरो, उद्योग हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योगो के अधिकारी/कर्मचारियों का आवागमन, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी/कर्मचारियों का आवागमन, परीक्षा केन्द्र पर आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षा आयोजन से जुडे कर्मी, अधिकारीगण, एम्बुलेस एवं फायर बिग्रेड सेंवाएं, टीकाकरण हेतु आवागमन पर कर रहे नागरिक/कर्मी, बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक, अन्य गतिविधिया, निर्णय जिला कलेक्टर, लॉकडाउन से मुक्त रखने हेतु उचित समझें, शामिल है।




बैठक में पुलिस अधीक्षक  सम्पत उपाध्याय, अपर कलेक्टर  रूपेश उपाध्याय, क्षेत्रीय विधायक  बाबू जण्डेल, भाजपा के जिला अध्यक्ष  सुरेन्द्र जाट, पूर्व विधायक  दुर्गालाल विजय,  बृजराज सिहं चौहान एवं  सत्यभानु चौहान, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य  कैलाशनारायण गुप्ता, जिला स्तरीय समिति के सदस्य डॉ एसके तिवारी,  दलवीर सिहं, सीएमएचओ डॉ बीएल यादव, डीपीओ महिला बाल विकास  ओपी पाण्डेय, आरटीओ  एबी कैवरे, सिविल सर्जन डॉ आरबी गोयल, कोविड प्रभारी  योगेश यादव, मीडिया अधिकारी  आरबी शाक्य, सीएमओ नपा सुश्री मिनी अग्रवाल, एवं अन्य समिति सदस्य तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
मेरी सुरक्षा-मेरा मास्क अपील पेम्पप्ेलट का वितरण
कलेक्टर  राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक के दौरान उपस्थित समिति के सभी सदस्यों को मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अपील पेम्पप्ेलट का वितरण किया गया।