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4 हत्या आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

बून्दी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com-गुरूवार को 2022 के घटित हत्या की वारदात में शामिल चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित करते हुए 50000-50000 हजार के जुमाने की सजा सुनाई गई।
लोक अभियोजक भूपेंद्र सक्सेना ने बताया कि बून्दी के कोटा खुर्द निवासी हरिओम पुत्र जमनाशंकर की हत्या के 04 वर्ष पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या 2 बूंदी के न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए आरोपी जुगलकिशोर पुत्र मोतीलाल निवासी गणेशपुरा, नवल कुमार पुत्र राम लाल निवासी खेडलादेवजी, गोलू कुमार पुत्र महावीर निवासी चहिचा तथा राकेश पुत्र जटाशंकर निवासी कोटा खुर्द थाना लाखेरी बूंदी को हत्या के आरोप में दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा और 50000-50000-अर्थदंड की सजा सुनाई।
यह था मामला
लोक अभियोजक भूपेंद्र सक्सेना ने बताया कि दिनांक 31 दिसंबर 2022 को फरियादी जमनाशंकर पुत्र प्रभूलाल निवासी कोटाखुर्द ने एक दूध डेयरी की गाड़ी चलाने वाले उसके पुत्र हरिओम के साथ माखीदा तिराहे पर हथियारो से लैस होकर 4-5 व्यक्तियो द्वारा ताबड़तोड़ मारपीट करके मार कर पटक देने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। प्रकरण में अनुसंधान के बाद थाना गेण्डोली द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। जहां सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 23 गवाह और 83 दस्तावेज पेश किए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपियों को दोषी मानते हुए अन्य धाराओं के साथ भादंसं की धारा 302/34 आजीवन कारावास एवं 50000 रुपए जुर्माना 120 बी में आजीवन कारावास की सजा एवं मुल्जिम राकेश उपरोक्त धाराओं के साथ धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में 1 वर्ष एवं 1000 रूपए अर्थदण्ड सजा सुनाई गई। सभी सजाए साथ साथ चलेगी। अभियुक्त राकेश गिरफ्तारी के उपरांत से ही न्यायिक अभिरक्षा में चला आ रहा था। शेष अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया जा कर सजा वारंट के साथ कारागृह भेजा गया।