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जिले में मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन,  65703 के फॉर्म अप्राप्त, 39752 शिफ्ट हुए

बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों की तस्वीर बदल गई है। पुनरीक्षण से पहले जिले में 8,97,906 मतदाता थे। बीएलओ ने घर-घर जाकर गणना प्रपत्र बांटे, जिनमें से 8,32,203 फॉर्म भरे हुए वापस मिले। लेकिन 65,703 गणना प्रपत्र अप्राप्त रहे। अप्राप्त गणना प्रपत्रों में स्थायी रूप से स्थानांतरित 39,752, मृत 14151, अनुपस्थित 8241, एकाधिक स्थान पर पंजीकृत 3311 तथा अन्य कारण 248 मिले।
प्रशासन ने पारदर्शिता बरतते हुए इनकी सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट (www.election.rajasthan.gov.in) एवं जिले की वेबसाइट (https://bundi.rajasthan.gov.in) और मतदान केंद्रों, ग्राम पंचायत मुख्यालयों एवं नगरीय निकाय कार्यालयों पर चस्पा कर दी है, ताकि आमजन देख सकें।
मतदाताओं की सुविधा हेतु 1200 से ज्यादा वोटर वाले बूथों का पुनर्गठन किया गया हैं। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में पहले 895 मतदान केंद्र थे, जिनका पुनर्गठन कर 143 नए केंद्र सृजित किए गए हैं। अब 1038 मतदान केंद्र हो गए हैं। अब 1200 से अधिक मतदाताओं वाला कोई भी मतदान केन्द्र शेष नहीं है।
राजनीतिक दलों को सौंपी सूची, मांगे सुझाव
आयोग के निर्देशानुसार मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा की अध्‍यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए/प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। इसमें भारतीय जनता पार्टी से जिलाध्‍यक्ष रामेश्‍वर मीणा, अमित निम्बार्क,  इंडियन नेशनल कॉग्रेस पार्टी से जिलाध्‍यक्ष महावीर मीना, मनीष गौत्तम, महावीर मीना, आम आदमी पार्टी से जिलाध्यक्ष अरविन्द सिंह, कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्ससिस्ट) पार्टी से बाबूलाल बैरवां उपस्थित रहे। प्रशासन द्वारा इन्हें मतदाता सूची की हार्ड व सॉफ्ट कॉपी सौंपी गई। साथ ही अप्राप्त फॉर्मों की सूची भी दी गई।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या हटवाने के लिए दावे-आपत्तियां ली जाएंगी। जो युवा 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर 2026 को 18 साल के हो रहे हैं, वे अभी से फॉर्म-6 भरकर अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ‘वोटर हेल्पलाइन ऐप’, ‘वोटर सर्विस पोर्टल’ या बीएलओ के जरिए आवेदन किया जा सकेगा।
उन्‍होंने बताया कि ईआरओ के निर्णय से संतुष्ट न होने पर 15 दिन में अपील प्रथम अपील अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट से की जा सकती है तथा इस निर्णय से असन्तुष्ट होने की स्थिति में अगले 30 दिन में द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी को की जा सकेगी। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी 2026 को जारी होगा।