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लाखों परिवारों का संबल बनी मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, 10 लाख तक का मिलता है सुरक्षा कवच

बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com>>प्रदेश में जरूरतमंद, असहाय और अल्प आय वर्ग के परिवारों के लिए संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) के तहत पंजीकृत लाखों परिवारों के लिए अब मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना एक बड़ा आर्थिक संबल बनकर उभरी हैं।

दुर्घटनाओं के कारण होने वाली असामयिक मृत्यु या पूर्ण स्थाई अपंगता की स्थिति में यह योजना पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक गोपाल सिंह मीणा ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना की घड़ी में प्रभावित परिवार को तत्काल आर्थिक राहत पहुंचाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना के अंतर्गत आठ विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं को शामिल किया गया है, जिनमें रेल, सड़क या हवाई दुर्घटना, ऊंचाई से गिरना तथा किसी वस्तु का ऊंचाई से गिरना, मकान का ढह जाना, तथा थ्रेशर, कुट्टी या आरा मशीन से होने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु या पूर्ण स्थाई क्षति होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि देय है।

ऑनलाइन दावा प्रक्रिया है आसान

उन्‍होंने बताया कि योजना की पर्याप्त जानकारी के अभाव में कुछ पीड़ित परिवार बिचौलियों के चंगुल में फंस रहे हैं। ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें मध्यस्थों द्वारा दावा प्रस्तुत करवाने के नाम पर खाली चेक या अवैध राशि की मांग की जाती है। विभाग ने सभी लाभार्थियों से अपील की है कि वे किसी भी मध्यस्थ के झांसे में न आएं।

सहायक निदेशक ने बताया कि दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अत्यंत सरल है और लाभार्थी स्वयं या ई-मित्र के माध्यम से एमएडीबीवाई (MADBY) पोर्टल पर आसानी से ऑनलाइन दावा प्रस्तुत कर सकता है। किसी भी प्रकार की कठिनाई या जानकारी के लिए राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6268 अथवा जिला कार्यालय बून्दी के सहायता केंद्र नंबर 6376670106, 8003472502 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त की जा सकती हैं।

पॉलिसी नवीनीकरण और जनाधार पंजीयन है आवश्यक

उन्‍होंने बताया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत स:शुल्क श्रेणी की पॉलिसी धारक लाभार्थी समय पर अपनी पॉलिसी का नवीनीकरण अवश्य करवाएं। वहीं, सीमांत कृषक और कोविड श्रेणी के लाभार्थी प्रतिवर्ष अपनी पॉलिसी को डाउनलोड कर सुरक्षित रखें। योजना का लाभ सुचारू रूप से प्राप्त करने के लिए यह भी अनिवार्य है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य का पंजीयन जनाधार कार्ड में हों।