मारपीट के आरोपी को 5 साल की सजा
बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com-जिला न्यायाधीश अजय शुक्ला ने आज मारपीट के 9 वर्ष पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए माटूंदा निवासी शंकरलाल पुत्र कल्याण गुर्जर को 5 साल की सजा और 5 हजार अर्थदंड से दंडित किया है। 24 जून 2016 को फरियादी शोभाजी का खेड़ा निवासी गोवर्धन पुत्र कल्याण सिंह ने रिपोर्ट दी थी कि मुल्जिम ने मेरे भाई शिवराज सिंह पर जान से मारने की नियत से सिर पर वार किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद अनुसंधान सदर थाना द्वारा आरोप पत्र पेश किया।
लोक अभियोजक भूपेंद्र सक्सेना के द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह, 12 दस्तावेज को प्रदर्शित कराया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोष सिद्ध होने पर धारा 323 आईपीसी में 6 माह, धारा 324 आईपीसी 2 वर्ष एवं 2 हजार रु जुर्माना ओर धारा 325 आईपीसी में 5 साल की सजा 5 हजार रु जुर्माना धारा 452 भादस में 5 साल की सजा और 5 हजार रु जुर्माना से दण्डित किया। अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्त को 2 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। अभियुक्त जमानत पर आजाद था जिसे अभिरक्षा में लिया जाकर सज़ा वारंट बनाया जाकर जिला कारागृह भेज दिया गया।