वैद्य कॉलोनियों में नामांतरण की प्रक्रिया जारी
श्योपुरDesk/ @www.rubarunews.com-जिला प्रशासन द्वारा अवैध कॉलोनियों पर निरंतर कार्यवाही की जा रही है तथा सभी तहसीलो में तहसीलदारों द्वारा वैद्य आवासीय कॉलोनियों में नामांतरण किये जा रहे है, इस पर किसी प्रकार की रोक नही है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने कहा कि जिले में वैद्य कॉलोनियों के नामांतरण पर किसी प्रकार की रोक नही लगाई गई है तथा अवैध कॉलोनियां काटने वाले कॉलोनाईजर्स पर कार्यवाही की जा रही है, कार्यवाही के प्रकरण कलेक्टर न्यायालय एवं एसडीएम न्यायालय में विधि अनुसार प्रचलित है। उन्होने कहा कि अवैध कॉलोनियों में प्लाट का क्रय करने के संबंध में समय-समय पर जिला प्रशासन द्वारा नागरिकों के लिए एडवाईजरी भी जारी की गई है कि जिस स्थान अथवा कॉलोनी में प्लाट खरीद रहे हो, तो पहले उसकी जांच पड़ताल कर लें, अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदने से बचे, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान अथवा कॉलोनी में प्लाट खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रेशन है, भूमि डायर्वटेड है, टीएनसीपी तथा अन्य प्रशासनिक स्वीकृतियां है संपूर्ण जानकारी करने तथा वैद्य तरीके से कॉलोनी काटी गई हो, उसी में प्लाट खरीदें। ऐसी कॉलोनियों में बिजली, पानी, सडक आदि बुनियादी सुविधाएं नही मिल पाती है, इसलिए नागरिक प्लाट खरीदते समय सर्तकता बरते तथा जांच परख करने के बाद ही प्लाट खरीदे। नागरिकों से अपेक्षा है कि अवैध कॉलोनियों में प्लाट नही खरीदे जायेंगे तभी कॉलोनाईजर्स वैद्य कॉलोनी काटने के लिए बाध्य होंगे, कॉलोनी वैद्य होने से उस कॉलोनी में आवासीय भू-खण्ड खरीदने वाले नागरिकों को बिजली, पानी, सडक आदि मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होंगी।
तहसीलदार श्योपुर श्रीमती मनीषा मिश्रा ने बताया कि श्योपुर तहसील अंतर्गत शासन की गाइडलाइन अनुसार सभी वैद्य कॉलोनियों में आवासीय भू-खण्डो के नामांतरण पर किसी प्रकार की रोक नही है, जो नागरिक वैद्य कॉलोनियों में आवासी भू-खण्ड का क्रय-विक्रय कर रहे है, उनके नामांतरण सतत् रूप से किये जा रहे है।
उप पंजीयक श्री शाक्य ने बताया कि कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश के द्वारा जारी दिशा-निर्देशो के अनुरूप रजिस्ट्री का कार्य किया जा रहा है।