शराब दुकानों पर अनियमितताओं के प्रकरणों में 3 लाख 34 हजार का जुर्माना
श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com- आबकारी विभाग द्वारा जिले में अवैध मदिरा की धरपकड के साथ ही लाइसेंसी शराब दुकानों पर नियत्रंण हेतु निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में इस वर्ष 2025-26 में माह जून 2025 अंत तक मदिरा दुकानों के निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के मामलों में 3 लाख 34 हजार 700 रूपये का जुर्माना किया गया है।
जिला आबकारी अधिकारी कमल सिंह सिकरवार ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में जून 2025 तक लाईसेंसी मदिरा दुकानों के निरीक्षण के दौरान अनियमितताओं के 149 प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए 2 लाख 27 हजार 850 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसी प्रकार शराब दुकानों से निर्धारित दर से अधिक दर पर शराब की बिक्री करने पर 3 प्रकरण दर्ज किये गये और 1 लाख 6 हजार 850 रूपये का जुर्माना लगाया गया है।
उन्होने जानकारी दी कि 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 के तहत अवैध मदिरा विक्रय, विनिर्माण, संग्रहण, परिवहन आदि के कुल 144 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये और 79 आरोपियों को गिरफ्तार कर 48.6 ब.लि. देशी मदिरा, 14.6 ब.लि. विदेशी मदिरा, 1568 लीटर हाथभट्टी मदिरा एवं 35 हजार 930 किलोग्राम लहान बरामद किया गया, सैम्पल लेकर शेष लहान को मौके पर नष्ट करने की कार्यवाही की गई है। उन्होने जानकारी दी कि उक्त अधिनियम के तहत जब्त मदिरा व लहान की कुल कीमत 39 लाख 35 हजार 16 रूपये है।