नाबालिग पीड़िता को भगाने और दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, 45 हजार का जुर्माना
बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com-शनिवार को न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या 2 में बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने तथा दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त आनंद सिंह को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा और 45000 जुर्माने की सजा से दंडित किया।
कार्यवाहक विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश कुमार जोशी ने बताया कि उक्त घटना के संबंध में 22 नवंबर 2025 को फरियादी ने थाना हिण्डौली में रिपोर्ट पेश की कि 21नवंबर 2025 को प्रार्थी खेत पर रखवाली करने हेतु चला गया और घर पर प्रार्थी की पत्नी व बच्चे सो रहे थे। रात की लगभग 1:00 बजे प्रार्थी की पत्नी पानी पीने के लिए उठी तो देखा की प्रार्थी की नाबालिक लड़की अपने बिस्तर पर नहीं मिली तो प्रार्थी की पत्नी ने प्रार्थी को फोन किया और जानकारी दी। फिर प्रार्थी ने आसपास और रिश्तेदारों में तलाश की लेकिन पीड़िता का कहीं कोई पता नहीं चला। तब प्रार्थी ने थाना हिंडोली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अनुसंधान में अभियुक्त आनंद सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी मांगली कला पुलिस थाना हिंडोली जिला बूंदी द्वारा पीड़िता को भगाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। उक्त प्रकरण में अनुसंधान के न्यायालय में चालान पेश किया।
उक्त प्रकरण में न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या 2 बूंदी के न्यायाधीश बन्ना लाल जाट ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त को पीड़िता को भगाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का दोषी माना और अभियुक्त आनंद सिंह पुत्र श्री सुरेंद्र सिंह निवासी मांगली कला पुलिस थाना हिंडोली जिला बूंदी राजस्थान को बीस वर्ष की कठोर कारावास की सजा एवं 45000 रूपये अर्थदंड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण मैं विशिष्ट लोक अभियोजक निशांत कुमार सोनी पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 द्वारा 7 गवाह एवं 26 दस्तावेज पेश किए।