क्राइमताजातरीनमध्य प्रदेशस्वास्थ्य

सेंवढ़ा में तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत चलानी कार्यवाही

दतिया।@RBnewsindia.com तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से जिला स्वास्थ्य समिति दतिया के तत्वावधान में सिविल हॉस्पिटल सेंवढ़ा में तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

आयोजित उन्मुखीकरण कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉ. के.के. अमरया नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम दतिया, रामजीशरण राय सदस्य जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समिति व सदस्य गवर्निंग बोर्ड एमपीव्हीएचए, डॉ. नरेन्द्र शर्मा संस्था प्रभारी मेडिकल ऑफिसर सेंवढ़ा, डॉ. नवीन नगर मेडिकल ऑफिसर, डॉ. सोनू शर्मा उपस्थित रहे। इनके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी व अधिकारी उपस्थित रहे।

उन्मुखीकरण कार्यक्रम में डॉ. के.के. अमरया नोडल अधिकारी एनटीसीपी द्वारा अधिनियम की व्यापक जानकारी प्रदान की गई। जिसमें धारा 4 से 7 तक की प्रभावी जानकारी दी गयी। इसके साथ ही जिला स्तरीय समिति के सदस्य रामजीशरण राय ने अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में सामुदायिक भूमिका जानकारी देते हुए कहा कि हम स्वयं अपने आसपास रहने वाले लोगों को अधिनियम की जानकारी देकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने हेतु प्रेरित करें ताकि हम समुदाय को सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान मुक्त बना सकें।

इसके साथ ही डॉ.नरेन्द्र शर्मा ने अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उचित कार्यवाही प्रभावी क्रियान्वयन कराने की जिम्मेदारी देते हुए आगामी समय में जागरूकता कार्यक्रम अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। डॉ. नवीन नागर ने तम्बाकू के इतिहास पर विचार व्यक्त किए। वरिष्ठ समाजसेवी गजेंद्र पांडेय ने उपस्थित लोगों से तम्बाकू मुक्त सेवढ़ा बनाने की अपील की। उन्मुखीकरण कार्यक्रम में सफल संचालन करते हुए मोहनीश दुबे द्वारा अधिनियम संबंधी जानकारी दीगई। आभार व्यक्त लेखाधिकारी राजेश नागिल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने किया। स्वास्थ्य कर्मी कांकोरिया ने प्रेरक गीत प्रस्तुत किया।

उन्मुखीकरण कार्यक्रम के पश्चात सेंवढ़ा शहर में 15 दुकान संचालकों पर जिनके द्वारा प्रदर्शन कर तम्बाकू से बने पदार्थ गुटखा सिगरेट बीड़ी का विक्रय किया जा रहा था साथ ही उनकी दुकानों के बाहर गुटखा और सिगरेट के पोस्टर प्रदर्शित थे। उन सभी पर समिति के सदस्यों एवं पुलिस विभाग की नगर निरीक्षक राजू रजक के सहयोग से 15 दुकानों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 2050 रुपए चलानी कार्यवाही की।

 

चालानी कार्यवाही की खबर बड़ी तेजी से शहर में फैल गई और दुकान नी दल द्वारा यह तय किया गया कि जिले में प्रतिमाह लगभग 1 या 2 दिन शहरी प्रत्येक शहरी क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए तम्बाकू से बने पदार्थों के विक्रेताओं और सार्वजनिक स्थलों पर उपयोग करने वाले व्यक्तियों पर चलानी कार्रवाई करते हुए कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की मुहिम जारी रहेगी। यह जानकारी नोडल अधिकारी डॉ के के अमरया द्वारा दी गई। आरक्षक नरेंद्र कुमार पाण्डेय, मुनेन्द्र रावत का सहयोग रहा।

 

प्रतिमाह लगभग 1 या 2 दिन शहरी प्रत्येक शहरी क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए तम्बाकू से बने पदार्थों के विक्रेताओं और सार्वजनिक स्थलों पर उपयोग करने वाले व्यक्तियों पर चलानी कार्रवाई करते हुए कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की मुहिम जारी रहेगी। यह जानकारी नोडल अधिकारी डॉ. के.के. अमरया द्वारा दी गई।