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सख्ती से पालन करने होंगे नियम,नहीं तो होगी कार्रवाई-जिला कलेक्टर

बूंदी.KrishnaKantRathore/ @www.rubarunews.com>> जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने कहा है कि मॉडिफाइड लॉक डाउन के दौरान आमजन स्वयं परिवार की स्वास्थ्य रक्षा के लिए घरों में ही रहे तथा अत्यावश्यक कार्य होने पर ही बाहर निकले। उन्होंने बताया कि बूंदी जिला आमजन की जागरूकता और सकारात्मक सहयोग से अब तक कोरोना संक्रमण से बचा हुआ है और आगे भी इसी तरह का सहयोग एवं समन्वय बनाए रखना अति आवश्यक है, जिससे कि बूंदी जिला कोरोना से मुक्त रह सके।
उन्होंने बताया है कि आर्थिक गतिविधियों को सीमित दायरे और नियमों की अनुपालना करते हुए लागू किया गया है। आमजन की गैरजरूरी आवाजाही पर पूर्व की भांति ही रोक रहेगी। राज्य सरकार द्वारा निर्देशित प्रतिष्ठानों को निर्धारित पास प्रक्रिया के आधार पर ही खोला जा सकेगा। बिना अनुमति के कोई गतिविधि संचालित नहीं की जा सकेगी। संस्थाओं ,भामाशाह को जारी पास 23 अप्रैल तक ही मान्य
जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि विभिन्न राहत कार्यों के लिए संस्थाओं एवं भामाशाह को जारी किए गए पास 23 अप्रैल तक ही वैध रहेंगे। उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल से पूर्व में जारी किए गए पास अवैध हो जाएंगे। इसके बाद नए पास सीमित संख्या में बनाए जाएंगे, जिसके लिए उपखंड अधिकारी को अधिकृत किया गया है। बूंदी शहर में जरूरतमंद लोगों की सहायता या सामग्री वितरण जैसे कार्यों के लिए नए पास बनवाने के लिए उपखंड अधिकारी बूंदी के कंट्रोल रूम में तहसीलदार को स्क्रीनिंग रिपोर्ट के साथ आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि सूखे राशन किट का वितरण अब जिला प्रशासन स्तर पर किया जाएगा। फिर भी यदि संबंधित संस्था या भामाशाह वितरण कार्य करते समय साथ रहना चाहे तो संबंधित अधिकारी के साथ उसे संबंधित दिनांक के लिए ही पास जारी किया जा सकेगा।
जिला कलक्टर ने बतायाकि मॉडिफाइड लॉक डॉउन के दौरान आर्थिक गतिविधियां फैक्ट्री इत्यादि को उसी स्थिति में संचालन की अनुमति दी गई है, जिसमें की कामगार उसी परिसर के भीतर ही रहेंगे। उन्हें हर दिन आने जाने की अनुमति नहीं होगी या फिर संस्थान स्तर पर की गई वाहन व्यवस्था के जरिए ही आवागमन हो सकेगा। ऐसी गतिविधि आरंभ करने के लिए नगर परिषद क्षेत्र में पास जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक द्वारा दिए जाएंगे, जबकि नगर परिषद के बाहर के क्षेत्र में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रीको के माध्यम से अनुमति दी जाएगी। मैकेनिक मिस्त्री इत्यादि आवश्यकता होने पर स्वयं वाहन ठीक करने जा सकेंगे। लेकिन पास के आधार पर ही जाने की अनुमति दी जाएगी।
आवंटित वार्ड में ही घूम सकेंगे विक्रेता
जिला कलक्टर ने निर्देश दिए हैं कि फल सब्जी विक्रेता अब नगर परिषद आयुक्त द्वारा दिए गए वार्ड में ही भ्रमण कर सकेंगे। अन्य वार्ड में कोई भ्रमण करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फल सब्जी विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वह 23 अप्रैल तक नगर परिषद आयुक्त के माध्यम से वार्ड का आवंटन करवा लें।
बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक शिवराज मीना ने कहा कि आमजन अनावश्यक आवाजाही ना करें। तभी सुरक्षित रह पाएंगे। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के या पूर्व में जारी किए गए अवधि पार पास के साथ घूमते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।