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लॉकडाउन 3.0 फिर से बढ़ाकर 4 मई से 17 तक

देश में कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए लॉकडाउन को फिर से बढ़ाकर 4 मई से 17 तक कर दिया गया है। इस अवधि में सामान्य गतिविधियों को लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन को दो हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला तो कर लिया है लेकिन साथ ही राहतों का ऐलान भी कर दिया है। यानी लाकडाउन -3 पिछले दो लॉकडाउन के मुकाबले काफी नरम होगा। जिसमें न सिर्फ ग्रीन जोन बल्कि रेड जोन में भी कई कई गतिविधियों में राहत मिलेगी।
रेड जोन में सीमित सेवाएं हासिल होंगी। लेकिन ग्रीन और आरेंज जोन में केंटेनमेंट एरिया और उसके चारों ओर बफर जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में नाई की दुकान, शराब, सिगरेट, पान, गुटका और तंबाकू की दुकानों को खोलने की अनुमति मिलेगी। ग्रीन जोन में तो माल भी खुलेंगे। हालांकि पूरे देश में हवाई, ट्रेन, बस व मेट्रो सेवा समेत माल, सिनेमाघर आदि बंद ही रहेंगे। शुक्रवार को जारी सूची के अनुसार फिलहाल 130 रेड जोन जिले, 284 आरेंज जिले और 319 ग्रीन जोन जिले हैं। जाहिर है कि देश का बड़े हिस्से में कारोबार शुरू हो जाएगा। हर सप्ताह इसकी समीक्षा होगी।
लॉकडाउन-3 के दौरान पूरे देश में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। इस दौरान लोगों की आवाजाही रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन धारा-144 लागू कर सकता है। इस दौरान रेल, हवाई, मेट्रो, अंतरराज्यीय बस सेवाएं नहीं चलेंगे। स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षिक संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल, मॉल आदि बंद रहेंगे।
धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद से जुड़े जमावड़े पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगे। पूरे देश में 65 से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 10 साल के कम उम्र के बच्चों के साथ ही गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों के घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी।  इस बारे में विस्तृत जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से दी जाएगी।