मध्य प्रदेश

मृतक के घर से 1/2 किलोमीटर दूरी क्षेत्र काॅटेन्टमेंट एरिया घोषित

श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com>> प्रभारी जिलामजिस्ट्रेट  हर्ष सिहं द्वारा मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) एवं 71 (2) में निहित शक्तियो का प्रयोग करते हुए मृतक  अल्फुद्दीन ग्राम मेवाडा कछार, तहसील श्योपुर के घर को ईपी सेंटर घोषित करते हुए उनके घर से 1/2 किलोमीटर दूरी क्षेत्र को काॅटेन्टमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। इस क्षेत्र के समस्त घरो का सर्वे निर्धारित प्रपत्र मे अनिवार्य किया जावेगा।
जारी आदेश के अनुसार कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन हेतु दी एपीडेन्स डीसीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के अतंर्गत काॅटेन्टमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु दल गठित किया गया है।
ऐपीसेंटर के पूर्व दिशा में खाली खेत के बाद रहमान के मकान तक, ऐपीसेंटर के पश्चिम दिशा में खाली खेत, ऐपीसेंटर के उत्तर दिशा में खाली खेत के बाद सजाउद्दीन के मकान, ऐपीसेंटर के दक्षिण दिशा मे ंखाली खेत क्षेत्र के लिए इंसीडेंट कमाण्डर एसडीएम  रूपेश उपाध्याय मो.न. 7999816088, राजस्व अधिकारी के रूप में नायब तहसीलदार  राघवेन्द्र कुशवाह मो.न. 9981778322 एवं पुलिस अधिकारी एसडीओपी  रामतिलक मालवीय मो.न. 8827779300 तथा सीईओ जनाद  एबी प्रजापति मो.न. 98262263279 को जिम्मेदारी दी गई है।
काॅटेन्टमेंट एरिया में किसी प्रकार आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक वस्तुओ की पूर्ति सीईओ जनपद श्योपुर के माध्यम से की जावेगी। संक्रमण की रोकथाम हेतु काॅटेन्टमेट एरिया में पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा एवं काॅटेन्टमेंट एरिया में अन्दर आना एवं बाहर जाना भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। काॅटेन्टमेंट एरिया के सीएमएचओ द्वारा विशेष आरआरटी जिसके अंतर्गत एक फिजिशियन, एक एपीडिमियोलाॅजिस्टर, पैथालाॅजिस्ट, माइक्रोबायोलाॅजिस्ट, डाॅक्यूमेंटशन स्टाॅफ रखा जाना होगा एवं मेडिकल मोबाईल यूनिट जिसके अंतंर्गत एक मेडिकल आफीसर, एक पैरामेडिकल स्टाॅफ, लैब टेक्नेशियम व डाक्यूमेंटेशन स्टाॅफ का गठन किया जावेगा। इस क्षेत्र के एक्जिट पाईट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् स्क्रीनिंग की जावेगी।
समस्त वार्डवार फंटलाईन स्वास्थ्य कार्यकर्ता-एलएचवी, एएनएम, आगनबाडी कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर, (एमपीडब्ल्यू-टीबीएचव्ही) टीम वाईज एपीसेंटर से प्रतिटीम पचास घरो का भ्रमण कर जानकारी लेते हुए निर्धारित प्रोफार्मा-2 में रिपोर्ट आईडीएसपी नोडल आफिसर को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे। समस्त टीम कोविड-19 सस्पेक्टेड केश की माॅनीटरिंग प्रतिदिन करेगे एवं कोविड-19 संक्रमण की संभावित लक्षण जैसे बुखार, खाॅसी, गले में दर्द एवं स्वास लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आरआर टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेगे।
इसी प्रकार समस्त कोविड-19 सक्रमण के पाॅजिटिव केश के परिजन, निकट संपर्क को कोरेनटाईन कराया जाना अति आवश्यक है। जिससे संक्रमण को समुदाय से फैलने से रोका जा सकें। कोरेनटाईन का प्रतिदिन फाॅलोअप एवं उनको 14 दिन तक होम कोरेनटाईन में रखना होगा। साथ ही फालोअप 28 दिन तक प्रतिदिन किया जावेगा। संक्रमण को फैलने से रोकने हेेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की काॅटेक्ट ट्रेकिंग की जाकर समस्त संबधितो से अनिवार्य संपर्क किया जाकर। उन्हे भी कोरेनटाईन करने की कार्यवाही की जावे।
सीईओ जनपद श्योपुर क्षेत्र का संेनेटाईजेशन किया जाना सुनिश्चित किया जावे। सस्पेक्टेड केश को सेक्टर मेंडिकल आफिसर/आरआरटी द्वारा परीक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आईसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करना है। साथ ही समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुए हैण्ड हाईजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकाॅल पालन करना सुनिश्चित करे। इसी प्रकार समस्त कार्यकार्ता पीपीई प्रोटोकाॅल का पालन करना सुनिश्चित करे।
स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा मेवाडा में की स्क्रीनिंग शुरू
प्रभारी जिला मजिस्ट्रेट  श्योपुर  हर्ष सिहं के निर्देशन में सीएमएचओ डाॅ एआर करोरिया द्वारा मेवाडा में बनाये गये काॅटेन्टमेंट एरिया के क्षेत्र में विशेष आरआरटी मेडीकल टीम के माध्यम से मृतक  अल्फुद्दीन निवासी मेवाडा कछार तहसील श्योपुर के घर से 1/2 किलोमीटर क्षेत्र में टीम के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी का संकलन किया जाकर स्क्रीनिंग का कार्य शुरू करा दिया गया है। इस कार्यवाही के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता एलएचबी, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, आगनबाडी कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर टीमवाईज ऐपीसेंटर से 50 घरो की रिपोर्ट प्रतिदिन नोडल आफिसर को सौपेगी।