न्यायालय के आदेश पर कॉलोनाइजर प्रॉपर्टी डीलर के विरुद्ध सदर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज
बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com>>शहर के एनएच 52 पर स्थित अमृत सरोवर कॉलोनी के कॉलोनाइजर व प्रॉपर्टी डीलर द्वारा एक व्यक्ति से धोखाधड़ी पूर्वक पूरे पैसे लेने के बावजूद मौके पर भूखण्ड नहीं संभलाने का मामला सामने आया है। न्यायालय के इस्तगासे के अनुसार शहर के बैधनाथ बड़ा लंका गेट निवासी सुरेश कुमार कुमावत ने रामचरण राठौर पुत्र गणेश लाल निवासी आरसीएम बाजार बाई पास रोड, बाबूलाल काछी निवासी छत्रपुरा व चंद्रशेखर बिरला निवासी गुरु नानक कॉलोनी से 2017 में 686400 प्रति प्लांट के हिसाब से अमृत सरोवर कॉलोनी में 12 गुणा 52 के दो व्यावसायिक भूखंड 1372800 रुपए में खरीदे थे जिनका कुल माप 1248 वर्ग फिट था। जिसका पंजीयन कार्यालय में सुरेश कुमार के नाम पंजीयन करवा दिया था। लेकिन जब से अब तक मौके पर उक्त भूखंडो का माप करवाकर नहीं संभलाया। सुरेश कुमार 2 मई 2025 को सुबह 9:00 बजे जब अपने दोनों भूखंड पर बाउंड्री करने गए तो पता चला कि उक्त भूखंड हनुमान राठौर के हैं। इसके बाद उक्त भूकंप पर बाउंड्री नहीं होने दी गई तथा बाउंड्री करने पर जेसीबी से तुड़वा दिया। जिसकी रिपोर्ट भी सदर थाने में दर्ज है।
सुरेश कुमार द्वारा तीनों से बार-बार भूखंड का नाप कराकर संभलाने की कहाँ पर तीनों बात को टाला जाते तीनों ने धोखाधड़ी कर पैसे हड़प लिए तथा जब मौके पर प्लाट नापा तो मौके पर पूरी भूमि ही नहीं निकली। तथा भूखंड की राशि वापस मांगने पर राशि देने से भी इंकार कर दिया। इसके बाद तीनों के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज कराया लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर मजबूरन सुरेश कुमार को न्यायालय का सारा लेना पड़ा।इसके बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी इस्तगासे पर सदर थाना पुलिस ने तीनों रामचरण, बाबूलाल व चंद्रशेखर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।