धारा 144 के अतंर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com>> जिला एवं जिला दण्डाधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्वत ने मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 के अंतर्गत राज्य सराकर द्वारा नोवल कोरोना वायरस को सम्पूर्ण राज्य के लिए संक्रमण रोग घोषित किया गया है। कानून व्यवस्था एवं कोविड-19 संक्रमण के बढते प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जिला श्योपुर के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अतंर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।
जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण जिले में 05 व्यक्तियो से अधिक की उपस्थिति में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, जुलूस, ज्ञापन, रैली करने के लिए अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। अनुमति के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय (श्योपुर, विजयपुर, कराहल) में एक खिडकी पर 48 घंटे पूर्व आवेदन देना होगा। इसके लिए अनुभाग स्तर पर संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार बडौदा एवं वीरपुर के लिए संबंधित तहसीलदार को अधिकृत किया गया है। इस आदेश का उल्लघन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहित ं1973 की धारा 188 के अतंर्गत कार्यवाही की जावेगी। जारी आदेश जारी होने की दिनांक से दो माह तक प्रभावशील रहेगा।