स्वास्थ्यदतिया

तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला चिकित्सालय परिसर में की गई चालानी कार्यवाही

दतिया @rubarunews.com>>>>>>>> नियंत्रण अधिनियम (कोटपा एक्ट) के तहत प्रभावी कार्रवाई करते हुए कलेक्टर संजय कुमारके निर्देशन में जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समिति दतिया के नोडल अधिकारी डॉ. के.के. अमरया, समिति सदस्य व सदस्य गवर्निंग बोर्ड एमपीव्हीएचए रामजीशरण राय, पुलिस चौकी प्रभारी भदौरिया के दल द्वारा सिविल सर्जन डॉ. एस.एन. शाक्य के सहयोग से सघन चालानी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। दल सदस्यों के परामर्श व चालानी कार्यवाही के उपरांत तम्बाकू उपयोग कर्ताओं ने अब अस्पताल में उपयोग न करने की बात कही।

समिति सदस्यों ने कानून के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु चालानी कार्रवाई में 11कानूनी प्रावधान उल्लंघन करने वालों पर 540 रुपये का जुर्माना बसूल किया। दल सदस्यों द्वारा मास्क उपयोग न करने वालों को परामर्श किया। वार्डों में मरीज़ों के साथ अटेंडरों को सामाजिक दूरी, मास्क के उपयोग हेतु समझाइस दी।

 

उक्त चालानी कार्यवाही दल में सम्मिलित सोशल एक्टिविस्ट रामजीशरण राय ने सदस्यों ने दुकानदारों को प्रदर्शन कर विक्रय न करने व उपयोग करने वालों को सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू से बने पदार्थों का उपयोग ना करने की हिदायत दी। श्री राय ने बताया कि यह कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है। सार्वजनिक स्थलों पर तम्बाकू मुक्त बनाने का प्रयास जारी है।

जिला नोडल अधिकारी डॉ. के.के. अमरया ने देते हुए बताया कि कानून के तहत धारा 4 व 5 में चालानी कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा। मोहनीश दुबे ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार अधिनियम के तहत तैयार कार्ययोजना अनुसार प्रत्येक माह तैयार कार्ययोजना तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत जिले में चालानी कार्यवाही की जावेगी। ताकि हम अधिनियम के प्रावधानों को लागू कर सकें। उक्त जानकारी तम्बाकू नियंत्रण समिति सदस्य रामजीशरण राय ने दी।