जिले के नगरीय क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू
बूंदी.KrishnaKantRathore/ @www.rubarunews.com- जिले में नगरीय निकायों के आम चुनाव, 2021 शांति पूर्वक, स्वतंत्र,निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने तथा कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए जिला मजिस्टेªट एवं जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने दण्ड प्रकिया संहिता ,1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बून्दी जिले के नगर परिषद बून्दी, नगर पालिका केशवरायपाटन, कापरेन, नैनवां, इन्द्रगढ़ एवं लाखेरी, जिसमें चुनाव प्रस्तावित है। उन नगरीय क्षेत्रों की शहरी सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू की है। निषेधाज्ञा 7 जनवरी की मध्य रात्रि से तत्काल लागू होकर 15 फरवरी की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगी।
निषेधाज्ञा अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र- शस्त्र, जैसे- रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, एम.एल. गन, बी. एल. गन, आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर-पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार-लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा, और न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ में लेकर चलेगा।
आदेशानुसार बून्दी जिले से बाहर का कोई व्यक्ति उक्त सीमा में उपरोक्त किस्म के हथियारों को अपने साथ नहीं लायेगा, ना ही सार्वजनिक स्थानांे पर प्रयोग या प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा। यह प्रतिबंध बारात एवं शव यात्रा पर लागू नही होगा, परन्तु इनमें कोरोना वायरस (कोविड – 19) के तहत जारी नवीनतम गाईडलाईन की अक्षरषः पालना किया जाना अनिवार्य होगा साथ ही इस प्रकार की प्रत्येक सभा / जुलूस एवं सार्वजनिक सभा / बैठक की अनुमति आदर्ष आचार संहिता एवं राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के निर्देषों की पालना के अन्तर्गत होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख अनुमति देने वाले अधिकारी द्वारा किया जायेगा ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नही करेगा जिससे यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था, एवं जन शांति विक्षुब्ध हो एवं सक्षम मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी उसकी पालना सुनिष्चित करवायेंगे।
आदेशानुसार संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र/लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जावेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र हेतु अनुमति संबधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक की अवधि के लिये दी जा सकेगी। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर रात्रि 8 बजे से प्रातः 8 बजे तक पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा और ना ही ऐसा कोई भाषण एवं उद्बोधन देगा और ना ही ऐसे किसी पम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा , वितरण करेगा या करवायेगा और न किसी एम्प्लीफायर, रेडियो, टेप रिकार्डर, लाउड स्पीकर, आॅडियो- वीडियो कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्राॅनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा अथवा करवायेगा। ऐसे कृत्यों के लिए न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा।
आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, टिविटर, वाट्सएप, यू ट्यूब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। कोई भी किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्तियों पर किसी तरह का नारा-लेखन या प्रति -चित्रण नही करेगा, न ही करवायेगा और न ही किसी तरह के पोस्टर होर्डिंग लगाएगा और न ही सार्वजनिक सम्पत्तियों का विरूपण करेगा व करवायेगा। किसी भी निजी सम्पत्ति का उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग उसके स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना नही किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य किसी को सेवन करवायेगा अथवा न ही मदिरा सेवन हेतु दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग हेत सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा और न ही इस हेतु किसी को दुष्प्रेरित करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार या प्रसार हेतु वाहनों से यातायात बाधित नहीे करेगा / ना करवायेगा। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रसारक यंत्र लगे किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग नहीे करेगा / न ही करवायेगा। किसी भी मंदिरांे , मस्जिदों , गुरूद्वारों , गिरिजाघरों या अन्य धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नही किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केंद्र से दो सौ मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के मोबाईल फोन, सैल फोन, वायर लैस का उपयोग नही करेगा, न ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्युटी में लगे पुलिस अधिकारियों /कर्मचारियों पर लागू नही होगा।
आदेशानुसार मतदान के दिवस मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वहां से वापस लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के निर्देशानुसार मतदान के दिन चिह्नित दिव्यांग मतदाताओं को उनके घर से मतदान केन्द्र तक लाने व वापिस छोडने के लिए उपयोग में लायी जाने वाले राजकीय वाहन इस आदेश से प्रतिबंधित नहीं होंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अनुमत तरीके से चुनाव प्रचार के दौैरान केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा कोविड – 19 के संबंध में जारी गाईडलाईन की पूर्ण रूपेण पालना की जावे। अभ्यर्थियों द्वारा अनुमत तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड – 19 के संबंध में जारी गाईडलाईन का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा आईपीसी की धारा 188 एवं तत्समय प्रभावी अन्य विधियों के अन्तर्गत करनी होगी। अभ्यर्थियों द्वारा घर- घर चुनाव प्रचार के समय पांच व्यक्तियों से अधिक का समूह नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोविड – 19 से बचाव हेतु गाईडलाईन की पूर्ण रूप से अक्षरषः पालना सुनिष्चित करनी होगी।
इन पर नहीं होगा लागू
निषेधाा आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल , राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्युटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों , कर्मचारियों पर लागू नही होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा कें अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाने में जमा करवाने हेतु ले जाने पर आदेश लागू नहीं होगा। दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नही चल सकते है ,लाठी/ बैशाखी का उपयोग चलने में सहारा लेने हेतु कर सकेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय राईफल एसोसियेशन के वह सदस्य जो प्रतियोगता की तैयारी एवं भाग लेने जा रहे है उन पर भी यह आदेश लागू नहीं होगा।