आम मुद्देमध्य प्रदेश

आवश्यक सुविधाएं प्राप्त करने हेतु समय निर्धारित

श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com>> जिला मजिस्ट्रेट श्योपुर श्रीमती प्रतिभा पाल धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत पूर्व में जारी आदेश की कण्डिका क्रमांक 4-5 में ंआशिक संशोधन किया जाकर कण्डिका क्रमांक -5 मंे समस्त बैंक एवं वित्तीय संस्थान, हाॅस्पिटल, मेडिकल दुकान, गैस एजेन्सी, पेट्रोलपंप, इस प्रतिबंध से पूर्णतः मुक्त रहेगे।
इसी प्रकार किराना दुकान, सब्जी दुकान, दुध की दुकान, प्रातः 07 बजे से 11 बजे तक तथा सांय 04 बजे से सांय 07 बजे तक खोली जा सकेगी। शेष अवधि में बंद रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Umesh Saxena

I am the chief editor of rubarunews.com