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आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध रहेंगी, पर भीड नहीं होेने पाए – जिला कलेक्टर

बूंदी.KrishnaKantRathore/ @www.rubarunews.com>> राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में लाॅक-डाउन घोषित किया हुआ है। जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि लाॅक डाउन के दौरान आमजन की सुविधा के लिए बूंदी जिले में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं यथा मेडिसिन, राशन, दूध, सब्जी, एलपीजी गैस, पेट्रोल पंप एवं रिटेल आउटलेट व पानी सप्लाई, बैंक, एटीएम ही खुले रहेंगे। जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने अपील की है कि आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी में भीड नहीं हो इसका आमजन भी ध्यान रखें। संगठनों के प्रतिनिधि भी विक्रेताओं से समझाईश करें।
उन्होंने बताया कि लाॅक डाउन के दौरान चिकित्सालय, डिस्पेंसरी आदि एवं अन्य चिकित्सा सेवाएं व उपकरण संबंधी, किराना एवं जनरल प्रोवीजन स्टोर, खाद्य सामग्री, केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, माॅल में भी केवल इसी श्रेाण्ी की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा डेयरी एवं दूध वितरण केन्द्र, बैंक, एटीएम, प्रेस एवं मीडिया के कार्यालय व प्रतिष्ठान, सूचना प्रौद्योगिकी एवं आईटीज कंपनी, रेस्टोरेंट एवं भोजनालय (केवल take away की सुविधा), पेट्रोल पंप, एलपीजी, बाॅटलिंग प्लांटस, पेट्रोलियम एवं गैस स्टेशन,डीपो, प्रोडेक्ट आउटलेट आदि, दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवाएं, विद्युत उत्पादन इकाईयां, डिस्पोट्रीज, स्टाॅक ब्रोक्र्स एवं सेबी पंजीकृत फर्म जो इन संस्थाओं के मार्फत कार्यरत हैं, खुली रहेंगी।
जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार सभी ऐसे राजकीय कार्यालय जो जनसेवा एवं आवश्यक सेवाओं जैसे विद्युत, वाटर सप्लाई, मेडिकल,आयुर्वेद, जिला प्रशासन, वित्त विभाग द्वारा खोलने के लिए निर्देशित किए गए कार्यालय, डीओआईटी, एफएसएल, जिला परिषद एवं पंचायत समिति (महत्वपूर्ण अनुभाग),पुलिस, जेल होमगार्ड, परिवहन, खनिज विभाग, सूचना एवं जन संपर्क कार्यालय को छोड़कर अन्य कार्यालय बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त कार्यालयों में एचओडी/जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर सीमित उद्देश्य के लिए कार्यालय खोले जा सकते हैं व कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकती है। इस दौरान कलेक्ट्रेट, राजकीय कर्यालयो इत्यादि में आमजन का प्रवेश निषेध रहेगा।
जिला कलेक्टर ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव ही इसका उपाय है। घर में ही रहे। अत्यावश्यक कार्य होने पर ही बाहर जाएं। अन्य स्थानों पर आने जाने की अनुमति नहीं होगी। आपातकालीन स्थिति में उपखंड अधिकारी और तहसीलदार की अनुमति से किराए के वाहन, टैक्सी इत्यादि का उपयोग किया जा सकेगा।

Umesh Saxena

I am the chief editor of rubarunews.com