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तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत सिविल लाइन व स्टेशन रोड पर की गई चालानी कार्यवाही

दतिया से प्रशान्त गुप्ता की रिपोर्ट

 

दतिया@rubarunews.com  तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत संचालित गतिविधियों की श्रृंखला में प्रभावी कार्रवाई करते हुए जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समिति दतिया के नोडल अधिकारी कोटपा डॉ. के.के. अमरया दन्त रोग विशेषज्ञ, सदस्य जिला स्तरीय समिति, सदस्य गवर्निंग बोर्ड एमपीव्हीएचए व संचालक स्वदेश ग्रामोत्थान समिति रामजीशरण राय, पीएलव्ही सरदारसिंह गुर्जर एवं मोहनीश दुबे स्वास्थ्य विभाग के साथ ही नगर पालिका परिषद वार्ड प्रभारी विनोद कुमार लंगोड़िया, राजेंद्र अहिरवार सहित सघन चालानी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। कार्यवाही के दौरान कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के द्वारा दल सदस्यों से बहुत सारे प्रश्न किए सभी को संतुष्ट किया गया।

समिति सदस्यों ने कानून के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु चालानी कार्रवाई में स्टेशन रोड, गोविंद धर्मशाला व झाँसी चुंगी पर दुकान संचालकों के साथ ही तंबाकू से बने तंबाकू से बने पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। कुछ लोगों ने चालान की राशि देने में आनाकानी की तो कुछ ने बहानेबाजी भी की। कुछ के द्वारा धमकियां भी दी गई। दल ने सबका सामना करते हुए वैधानिक कार्यवाही को अंजाम दिया।

उक्त चालानी कार्यवाही दल में सम्मिलित रामजीशरण राय व सरदार सिंह गुर्जर ने सदस्यों ने दुकानदारों को प्रदर्शन कर विक्रय न करने व उपयोग करने वालों को सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू से बने पदार्थों का उपयोग ना करने की हिदायत दी। यह कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है।

उक्त जानकारी नोडल अधिकारी डॉ. के.के. अमरया ने देते हुए बताया कि कानून के तहत धारा 4 व 5 में चालानी कार्यवाही को अहम दिया जा रहा। मोहनीश दुबे ने अधिनियम के तहत तैयार कार्ययोजना अनुसार प्रत्येक माह तैयार कार्ययोजना तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत बस स्टैंड के आसपास की गई चालानी कार्यवाही की जावेगी।