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कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने मतदान सामग्री वितरण कार्य का किया अवलोकन

दतिया @rubarunews.com>>>>>  जिले के भाण्ड़ेर विधानसभा उप निर्वाचन हेतु 3 नवम्बर को होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण हो गई है। मतदान सम्पन्न कराने हेतु नियुक्त किए मतदान दल के सदस्यों को 2 नवम्बर को प्रातः 7 बजे से शासकीय पालीटैक्निक कालेज दतिया में मतदान सामग्री के साथ ईव्हीएम, व्हीव्हीपेट एवं कोविड-19 संक्रण को रोकने हेतु सामग्री प्रदाय कर सेनेटाईज की गई बसों के माध्यम से मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किया गया।

 

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बी. विजय दत्ता ने व्यय प्रेक्षक बृज सिंह की उपस्थिति में पुलिस अधीक्षक गुरूकरण सिंह सहित अन्य अधिकारियों के साथ मतगणना सामग्री वितरण केन्द्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।

 

मतदान सामग्री वितरण के दौरान सामग्री वितरण स्थल पर सेनेटाईज की पूर्ण व्यवस्था के साथ-साथ सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया गया। मतदान दलों को मतदान केन्द्रों तक पहुंचाने हेतु एवं उन्हें वापिस लाने के लिए 80 बसों एवं 50 चार पहिया वाहनों की व्यवस्था की गई थी। जिनहें सेनेटाईज करने के उपरांत ही मतदान दलों को मतदान कराये जाने हेतु मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किया। इन सभी वाहनों को सेनेटाईज किया गया है।

 

इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अतेन्द्र सिंह गुर्जर, अपर कलेक्टर एसएस रावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य, उपजिला निर्वाचन अधिकारी अशोक सिंह चैहान, एसडीएम सेवढ़ा अनुराग निगवाल सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।मतदाता को मतदान के दिन 12 अन्य दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज लाना होगा।

 

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने तथा मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने की दृष्टि से आयोग ने मतदाताओं की पहचान हेतु मतदाता फोटो परिचय पत्र (ईपिक) कार्ड के अतिरिक्त अन्य 12 दस्तावेजों में से एक कोई दस्तावेज मतदाता को मतदान केन्द्र पर प्रस्तुत करना होगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी. विजय दत्ता ने मतदाता सूची में नाम होने पर मतदाता वोटर आईडी कार्ड तथा मतदाता पर्ची के अभाव में जो दस्तावेज मतदान के लिए आवश्यक होंगे, उनमें मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्रायविंग लाइसेंस, राज्य या केन्द्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सर्विस पहचान पत्र, बैंक या डाकघर पासबुक, पेन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन प्रमाण पत्र, सरकारी पहचान पत्र (सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी) तथा फोटोयुक्त आधार कार्ड के द्वारा मतदान किया जा सकेगा। 1 लाख 75 हजार से अधिक मतदाता आज करेंगे 13 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद दतिया। जिले की भाण्ड़ेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (अ.जा.) में 3 नवम्बर 2020 को 1 लाख 75 हजार 859 मतदता 260 मतदान केन्दों पर मताधिकार का उपयोग करेंगे। मतदाताओं में 94 हजार 71 पुरूष एवं 81 हजार 782 महिला मतदाता और 6 अन्य मतदाता शामिल है। भाण्ड़ेर विधानसभा क्षेत्र में 80 वर्ष से अधिक आयु के 422 मतदाता और 173 दिव्यांग मतदाता की मांग पर डाक मतपत्र जारी किए गए है। भाण्ड़ेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नोटा सहित कुल 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। जिसमें फूल सिंह बरैया इंडियन नेशनल कांग्रेस, महेन्द्र बौद्ध बहुजन समाज पार्टी, रक्षा संतराम सरौनियां भारतीय जनता पार्टी, अशोक पवार (वंशकार) समता समाधान पार्टी, रामदयाल प्रभाकर वंचित बहुजन आधाड़ी, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उत्तम सिंह, ऊदल सिंह ठाकुर (खंगार), चंद्रभान सिंह, चंद्रशेखर, जग्गनाथ प्रसाद, मोहर सिंह, रघुवीर रवि वंशकार और स्वदेश कुमार के अलावा नोटा भी शमिल है।

 

कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रत्येक मतदान केन्द्र पर थर्मल स्केनर किया जायेगा। मतदाताओं को ग्लब्स प्रदान किए जायेंगे। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर साबुन, पानी, मास्क सेनेटाईजर की सुविधा उपलबध रहेगी। मतदान के पूर्व मतदान केन्द्र का पूरी तरह से सेनेटाईजेशन किया जायेगा। किसी मतदाता के शरीर का तापक्रम 98 डिग्री फैरानाईट से अधिक होने या संदिग्ध कोरोना संक्रमित व्यक्ति को निर्धारित समय का अंतिम एक घंटा दिया जायेगा। मतगणना 10 नवम्बर को शासकीय पाॅलीटैक्निक महाविद्यालय दतिया में दो हाॅलों में की जायेगी प्रत्येक हाॅल में 7 टेबिल लगाई जायेगी।

कलेक्टर ने भाण्ड़ेर के मतदाताओं से की मतदान करने की अपील

दतिया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बी. विजय दत्ता ने भाण्ड़ेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (अ.जा.) 21 के सभी मतदाताओं से अपील की है कि 3 नवम्बर 2020 मंगलवार को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक होने वाले मतदान में स्वतंत्र एवं निर्भीक होकर बढ़चढ़ कर अपने मताधिकार का उपयोग कर एक सजग मतदाता होने का परिचय दें। कलेक्टर श्री दत्ता ने युवा एवं महिला मतदाताओं से आह्वान करते हुए कहा कि गत विधानसभा निर्वाचन में मतदान का जो प्रतिशत रहा है उससे अधिक मतदान का प्रतिशत इस उप चुनाव में रहे। इसके लिए आगे आकर मतदान में भाग लें। उन्होंने मतदाताओं से कहा है कि कोविड-19 एवं वायरस के संक्रमण से डरे नहीं अपने मताधिकार का उपयोग करें। इसके लिए सभी मतदान केन्द्रों पर कोविड प्रोटोकाॅल के अनुसार मास्क, सेेनेटाईजर, ग्लब्स एवं हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था की गई है। सोशल डिस्टेसिंग के पालन हेतु मतदान केन्द्रों पर दो गज की दूरी बनाये रखने हेतु गोले भी बनाए गए है। घर से मतदान के लिए जाते वक्त अपने चेहरे पर मास्क लगाकर अवश्य जाए और किसी जाति, धर्म, सम्प्रदाय, लालच, भय, प्रभाव, प्रलोभन एवं रिश्वत से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र एवं निर्भीक होकर मतदान करें। मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है।

डीएम ने मतदान को देखते हुए जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

लाॅज एवं धर्मशाला आदि की होगी जांच
दतिया। भाण्ड़ेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (अ.जा.) में 3 नवम्बर 2020 को मतदान शांति पूर्ण, निष्पक्ष एवं निर्विघन रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्ड़ाधिकारी श्री बी. विजय दत्ता ने दंड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधित आदेश जारी किए है। यह आदेश एक नवम्बर की शाम 6 बजे से 4 नवम्बर की सायं 6 बजे तक प्रभावशील रहेंगे।
कलेक्टर श्री दत्ता द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया है कि जिला दतिया की भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक ही स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे न ही समूह के रूप में चलेंगे, न ऐसे ही करने का कोई प्रयास करेंगे। यह प्रतिबंध डोर टू डोर कैपनिंग पर लागू नहीं होगा। इस अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति निर्वाचन अभ्यर्थी, उनके प्रतिनिधि आदि द्वारा जुलूस धरना प्रदर्शन आमसभा, नुक्कड़ सभा नहीं कर सकेंगे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाऊड स्पीकर) इत्यादि का प्रयोग पूर्णतः विर्जित रहेगा। 3 नवम्बर को मतदान के दिन अभ्यर्थी राजनैतिक दल अथव उनके प्रतिनिधि या अन्य द्वारा किसी भी प्रकार से मत याचना करना भी प्रतिबंधित रहेगा।

 

जिले के विधानसभा क्षेत्र भाण्ड़ेर की सीमा में उक्त अवधि में यात्री वाहन, भार वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। तथा मतदान दिनांक को विधानसभा चुनाव लड़ने वाले विभिन्न अभ्यर्थी वाहन उपयोग हेतु पृथक से सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर करेंगे। ऐसे व्यक्ति राजनेता आदि जो विभिन्न अभ्यर्थियों की ओर अन्य विधानसभा क्षेत्रो, जिलों प्रांतों से आकर जिले की भौगोलिक सीमा में वह निर्वाचन क्षेत्र भाण्ड़ेर विधानसभा की सीमा से वाहर चले जाने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक दतिया तथा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग को यह आदेश दिए गए है कि जिले के सीमा के सीमावती राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा पर अस्थाई चैकिया स्थापित कर वाहरी तथा असमाजिक तत्वों के आवागमन पर रोक लगाई जाए। पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दण्ड़ाधिकारी, तहसीलदार, नायबतहसीलदार, कार्यपालिक अधिकारी भाण्ड़ेर विधानसभा क्षेत्र में स्थित सभी लाॅज, धर्मशाला इत्यादि, नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर बाहरी एवं असमाजिक तत्वों के संबंध में आदेश का पालन कराना सुनिश्चित करें।

काई भी व्यक्ति, निर्वाचन अभिकर्ता, प्रतिनिधि मतदान केन्द्र के 200 मीटर के भीतर कोई बूथा स्थापित नहीं करेगा। 200 मीटर की परिध के बाहर स्थापित बूथ में प्रत्येक अभ्यथी्र/ निर्वाचन अभिकर्ता/प्रतिनिधि एक टेबिल तथा दो कुर्सिया बिना तंबू के लगा सकेगा। मतदान केन्द्र के 200 मीटर के अंदर कोई भी सशस्त्र व्यक्ति (अधिकृत सुरक्षा कर्मियों) कोे छोड़कर प्रवेश नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा में संलग्न सुरक्षा कर्मी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मतदान के दिन अर्थात 3 नवम्बर को सरकारी वाहनों, सरकारी कार्यो में संलग्न वाहनों के परिवहन पर कोई रोक नहीं रहेगी। निर्वाचन कार्य हेतु सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारियों द्वारा उपयोग में लिए जा रहे वाहन पर कोई भी रोक नहीं रहेगी। उक्त आदेश निर्वाचन कार्य एवं कानून व्यवस्था में संलग्न अधिकारी, मतदान दल, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, अद्धसैनिक बल, सभी प्रकार के पुलिस बल, विशेष पुलिस अधिकारी इत्यादि पर लागू नहीं होगा।