तत्कालीन प्राचार्य एवं माध्यमिक शिक्षक निलंबित
श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com-कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से अतिथि शिक्षको की अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य श्री जितेन्द्र बित्तल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मकडावदा कलां के विरूद्ध निलबंन की कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षक पदम रावत शासकीय माध्यमिक विद्यालय बडौदिया बिंदी संकुल केन्द्र शासकीय उमावि मकडावदा कलां को तत्कालीन संकुल प्राचार्य के साथ मिलकर नियम विरूद्ध तरीके से अतिथि शिक्षक स्वयं की पत्नि के कार्य दिवसो में वृद्धि किये जाने, अधिक वेतन भुगतान कराने एवं नियम विरूद्ध तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाइन किये जाने पर निलंबित किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य श्री बित्तल द्वारा अपने कार्यकाल में अतिथि शिक्षको का नियम विरूद्ध तरीके से वेतन भुगतान करने, कार्य दिवसो में वृद्धि करने एवं नियम विरूद्ध तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये जाने का कृत्य गठित जांच समिति के प्रतिवेदन में सिद्ध होना पाया गया है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षक पदम रावत द्वारा प्राचार्य से मिलकर नियम विरूद्ध तरीके से अतिथि शिक्षक अपनी पत्नि के कार्य दिवसो में वृद्धि किये जाने, अधिक वेतन भुगतान कराने एवं नियम विरूद्ध तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाइन किये जाने का कृत्य गठित जांच समिति के प्रतिवेदन से सिद्ध होना पाया गया है। इस मामले में तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य श्री बित्तल एवं माध्यमिक शिक्षक श्री रावत को निलंबित करने की कार्यवाही की गई है। निलंबन अवधि में दोनो लोक सेवको का मुख्यालय डीईओ कार्यालय श्योपुर किया गया है।
