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नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल के कठोर कारावास की सजा

बून्दी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है वहीं आरोपी पर 59000 का जुर्माना लगाया। पोक्सो कोर्ट-2 के न्यायाधीश ने बालकृष्ण मिश्र ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी अनिल कुमार वर्मा पुत्र प्रकाश चंद्र जाति रेगर उम्र 22 साल निवासी हमीरपुरा थाना नगर फोर्ट जिला टोंक को पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए आरोपी अनिल को 20 साल के कठोर कारावास एवं 59000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने बताया कि पीड़िता के पिता ने नैनवां थाने में 3 मार्च 2023 को उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की थी कि 26 फरवरी 23 को प्रात करीब 9ः00 बजे में और मेरी पत्नी मजदूरी करने के लिए घर से बाहर चले गए थे घर पर बच्चे अकेले थे। जब हम वापस शाम करीब 5 बजे घर पर आए, तो हमने देखा कि पीड़िता घर पर नहीं थी उसकी हमने आसपास तलाश की लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। उक्त रिपोर्ट पर थाना नैनवा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पीड़िता को दस्तयाब करने पर पीड़िता ने बताया की अनिल कुमार ने उसे बहला फुसलाकर जयपुर बुला लिया था। जहां पर अनिल ने मेरे साथ दुष्कर्म किया था। अनुसंधान के बाद अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। जहा पर दोनो पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आज निर्णय सुनाते हुए अभी तो 20 साल के कठोर कारावास हुआ 59000 के जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने 11 गवाह और 21 दस्तावेज पेश किए।